Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़IIT girl pledges to fight till last breath sexual exploitation case against ACP Mohsin Khan

ACP है तो क्या हुआ, आखिरी दम तक लडूंगी; मोहसिन खान को सजा दिलाकर ही अब विदेश जाऊंगी

  • यूपी पुलिस के एसीपी मोहसिन खान पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली आईआईटी की छात्रा ने कहा है कि उन्हें कोर्ट की कार्रवाई के बारे में जानकारी नहीं थी इसलिए एसीपी को गिरफ्तारी पर स्टे मिल गया।

Ritesh Verma हिन्दुस्तान टीम, कानपुर, प्रमुख संवाददाताThu, 26 Dec 2024 09:47 PM
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वो एसीपी है तो क्या हुआ… उसे अपराध की सजा तो मिलनी ही चाहिए। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। पहले मेरी जिंदगी और भावनाओं से खेला और मुझे मानसिक रोगी भी बता रहा है। उसने मेरा करियर चौपट करने की कोशिश की है। मैं कानूनी लड़ाई लड़ रही हूं और उसे सजा दिलवा कर मानूंगी। यूपी पुलिस के अफसर और एसीपी मोहसिन खान पर यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराने वाली आईआईटी छात्रा ने ‘हिन्दुस्तान’ से बातचीत में यह कहा।

आरोप लगाने वाली छात्रा बोली आखिरी दम तक लडूंगी। बेइज्जती का बदला लूंगी। मुझे कमजोर समझने की वो भूल न करे। मेरे विदेश जाकर करियर बनाने के सपने का फायदा एसीपी ने उठाया और जिंदगी बर्बाद करने का प्रयास किया है। इसीलिए वह लगातार अलग-अलग तरीके से दबाव बना रहा है। इसके लिए पूरी तरह से अलर्ट हूं। अब एसीपी को सजा दिलाकर ही विदेश जाऊंगी।

पूरा फोकस पैरवी पर है, हाईकोर्ट जाऊगी

छात्रा बोली अब मेरा पूरा फोकस चल रहे दोनों मुकदमों की पैरवी पर है। मोहसिन ने शुरुआत से लेकर आखिरी तक काफी झूठ बोला है। खुद को आईपीएस बताया जबकि वह पीपीएस है। पूरा आईआईटी मोहसिन को आईपीएस की तरह ही जानता है। मुझे कोर्ट की कार्रवाई के बारे में पता नहीं था इसलिए स्टे मिल गया। अब कोर्ट में भी अपना पक्ष रखूंगी। दूसरी दर्ज रिपोर्ट की जानकारी भी कोर्ट में दूंगी। जिससे एसीपी की करतूत की पूरी जानकारी कोर्ट को हो सके। पुलिस मदद कर रही है। सुरक्षा मिल गई है। जांच तेज कराने का प्रयास पुलिस से मिलकर करूंगी।

12 दिसंबर को दर्ज कराया था पहला केस

छात्रा ने 12 दिसंबर को कलक्टरगंज में तैनात रहे पूर्व एसीपी मोहसिन खान पर शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था। इसके बाद तत्काल प्रभाव से एसीपी को मुख्यालय से अटैच कर दिया गया था। मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है जिसे डीसीपी, साउथ लीड कर रही हैं। 19 दिसंबर को हाईकोर्ट ने मोहसिन की गिरफ्तारी पर रोक और अगली सुनवाई तक चार्जशीट लगाने पर रोक लगा दी। इससे छात्रा को गहरा सदमा लगा है। 24 दिसंबर को इस मामले में एसीपी और वकील गौरव दीक्षित पर उत्पीड़न की दूसरी रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसमें छात्रा का आरोप है कि मोहसिन ने अपनी शक्ति और प्रभाव का उपयोग कर डराने धमकाने व नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है।

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