इटावा में लूट के आरोपियों को चार साल की सजा
Etawah-auraiya News - विशेष न्यायाधीश आलोक कुमार श्रीवास्तव ने लूट के तीन मामलों में आरोपी सुमित कश्यप को चार साल की सजा सुनाई। यह घटना चार साल पहले बकेवर थाना क्षेत्र में हुई थी, जब उसने एक महिला से चेन छीन ली थी। पुलिस...

विशेष न्यायाधीश दस्यू प्रभावित क्षेत्र अधिनियम आलोक कुमार श्रीवास्तव ने लूट के मामलों की सुनवाई करते हुए लूट के तीन मामलों में आरोपी को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनायी है। घटना चार साल पहले बकेवर थाना क्षेत्र में हुयी थी। बकेवर थाना क्षेत्र के गांव लवारपुरा निवासी अनुज कुमार ने इकदिल थाने में लूट की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। दर्ज कराई रिपार्ट में आरोप लगाया था कि वह छह फरवरी 2021 को अपनी पत्नी मालती देवी के साथ बाइक से जा रहा था। तभी हाइवे पर बाइक सवार युवक ने उसकी पत्नी के गले से चेन छीन ली और भाग निकले। इसके अलावा उसने कोतवाली क्षेत्र के एक स्थान से भी महिला के गले से चेन छीन ली थी। पुलिस छानबीन में सुमित कश्यप का नाम प्रकाश में आया था। नाम प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। छानबीन के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम की कोर्ट में हुई। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक गौरव दीक्षित ने पैरवी की। उनके द्वारा पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने सुमित कश्यप को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर न्यायाधीश आलोक कुमार श्रीवास्तव ने उसे चार साल की सजा व छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
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