राशन की दुकान का मानक बगैर निर्माण कराने पर दी प्रतिकूल प्रविष्टि
Etah News - एटा के सकीट ब्लाक की ग्राम पंचायत मिश्री में बिना अनुमति राशन दुकान का निर्माण शुरू किया गया। बीडीओ फैसल आलम को दोषी पाया गया और उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई। गांव के लोग राशन की दुकान ग्राम पंचायत...

एटा। सकीट ब्लाक क्षेत्र की ग्राम पंचायत मिश्री के गांव हैदरपुर में बिना मानकों व अनुमति के राशन की दुकान का निर्माण शुरू करा दिया गया। इस मामले की जांच के बाद सीडीओ ने दोषी पाए गए संबंधित तत्कालीन बीडीओ को प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। गांव मिश्री के लोगों ने गांव में ही मनरेगा योजना के तहत राशन की दुकान का निर्माण कराए जाने की मांग की थी। उस समय ब्लाक सकीट में बीडीओ के पद पर तैनात फैसल आलम ने ग्राम पंचायत मिश्री में राशन की दुकान का निर्माण न कराकर ग्राम पंचायत के ही गांव हैदरपुर में निर्माण कार्य कराने का आदेश जारी कर दिया और काम शुरू करा दिया। यह देख शिकायतकर्ता अश्वनी मिश्रा ने ग्राम पंचायत मिश्री में ही राशन की दुकान बनवाने का अनुरोध किया।
बीडीओ व संबंधित सचिव शैलेन्द्र ने ग्राम पंचायत मिश्री में ग्राम समाज की भूमि न होने की बात कहते हुए हैदरपुर में काम शुरू करा दिया। जबकि इस मामले में लेखपाल द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। लेखपाल की रिपोर्ट के बिना ही दुकान निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इस मामले की जांच डीडीओ ने की है। इसमें सामने आया है कि राजस्व गांव हैदरपुर में राशन की दुकान के लिए चयनित निर्माण स्थल राजस्व अभिलेखों में राशन की दुकान निर्माण के लिए दर्ज नहीं है। लापरवाही को देखते हुए सीडीओ डॉ. नागेंद्र नारायण मिश्र ने वर्तमान जैथरा बीडीओ फैसल आलम को प्रतिकूल प्रविष्टि दी है।
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