अपहरण, दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सुनाई गई सजा
Etah News - किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी गंगा सिंह को अदालत ने दोषी ठहराया है। उसे 10 साल की सजा सुनाई गई है और 70 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड में से आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।...

किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने दोषी माना। दोषी को सजा सुनाई है साथ ही अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड में आधी धनराशि पीड़ित को दी जाएगी। अर्थदंड जमा न करने पर अतिरिक्त समय तक जेल में रहना होगा। एडीजीसी श्रीकृष्ण यादव के अनुसार थाना निधौलीकलां के एक गांव निवासी नाना ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें बताया कि धेवती ननिहाल में आई हुई थी। एक अगस्त 2019 को मामी के साथ मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जा रही थी। आरोप है कि आरोपी गंगा सिंह पुत्र मोहनलाल निवासी बहादुरपुर थाना अकराबाद अलीगढ़ आया और बोला कि पीडिता को मम्मी ने किसी काम के लिए बुलाया है।
बाइक पर बैठाकर आरोपी पीड़िता को अपने साथ ले गया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान बेटी को बरामद किया था और मेडिकल, बयान के आधार पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई। जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी। मंगलवार को दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव, पॉक्सो एक्ट नरेन्द्रपाल राणा ने आरोपी गंगा सिंह को दोषी माना। दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है साथ ही 70 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड में से आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
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