अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को 12, साथी को अपहरण में सात साल की सजा
अपहरण और दुष्कर्म के लिए मुबीन को 12 साल की सजा सुनाई गई है। साथी पुददन को 7 साल की सजा मिली। यह मामला 27 मई 2018 को शुरू हुआ, जब मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को...
अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 12 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही घटना में साथ देने वाले साथी को सात साल की सजा सुनाई गई है। विशेष लोक अभियोजक श्रीकृष्ण यादव के अनुसार थाना निधौली कलां में मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप थे कि 27 मई 2018 को आरेापी मुबीन पुत्र सलीम निवासी मोहल्ला कछियाना निधौलीकलां बेटियों को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। बेटी घर से जेवरात भी ले गई थी। आरोप थे कि आरोपियों पर लड़की को पूर्व में दिल्ली में बेचने के भी आरोप थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बेटियों की तलाश शुरू की। बेटियों को तलाश करते हुए बयान दर्ज किए और आरोपी को जेल भेजा था। बयानों के आधार पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई थी। गुरूवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील दी। दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव, पॉक्सो एक्ट कोर्ट विकास गुप्ता ने दो आरोपियों को दोषी माना। दोषी मुबीन को दुष्कर्म की धारा में 12 साल की सजा, 50 हजार के अर्थदंड, साथी पुददन को अपहरण के धारा में सात साल की सजा सुनाई है।
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