दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
Basti News - फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सूरज को युवती के साथ दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास और 33 हजार रुपये का अर्थदंड दिया। पीड़िता ने सूरज पर 2019 में चाकू दिखाकर दुष्कर्म करने और नग्न फोटो...
बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी सूरज को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 33 हजार रुपये की अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर दो वर्ष तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। सहायक जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी वेदप्रकाश पांडेय ने अदालत को बताया कि गौर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने गौर थाने में तहरीर देकर कहा कि 15 मार्च 2019 को सूरज ने उसको चाकू दिखाकर दुष्कर्म किया। कई नग्न फोटो खींच ली। 25 नवंबर 2020 को सूरज ने फोटो को फेसबुक पर वायरल कर दिया, जिसे बहुत लोगों ने देखा। पीड़िता सदमे में बीमार हो गई, 27 नवंबर 2020 को जिला अस्पताल में भर्ती हुई। डिस्चार्ज होने के बाद थाने में तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज करके आरोपी सूरज के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी सूरज को दुष्कर्म व धमकी देने के मामले में दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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