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Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़अलीगढ़Two Convicts Sentenced for Kidnapping Youth for Ransom in Chharra

युवक के अपहरण में दो दोषियों को सजा

अलीगढ़ में छर्रा क्षेत्र में एक युवक के अपहरण के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद और 40-40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। 18 जून 2008 को अपहरण हुआ था और पुलिस ने पांच दिन बाद युवक को बरामद किया।...

Newswrap हिन्दुस्तान, अलीगढ़Thu, 19 Sep 2024 03:12 PM
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युवक के अपहरण में दो दोषियों को सजा छर्रा क्षेत्र में फिरौती के लिए किया गया था अपहरण

अलीगढ़। छर्रा के फिरौती के लिए युवक के अपहरण के मुकदमे में दो दोषियों को उम्रकैद व चालीस-चालीस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला एडीजे 14 अमित कुमार तिवारी की अदालत ने सुनाया है।

अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी प्रमेंद्र जैन के अनुसार घटना 18 जून 2008 की है। इस संबंध में वादी मुकदमा गांव सिरौली निवासी राम सिंह ने 19 जून 2008 को मुकदमा दर्ज कराया कि उनका बेटा श्यौदान सिंह साइकिल से दूध डालने छर्रा गया था। मगर वापस लौटा नहीं। काफी तलाश करने पर कोई पता नहीं चला। उसकी साइकिल और टंकी भीकनपुर गांव के सामने अमरूद के बाग में मिली। इसी बीच बदमाशों ने चिट्ठी भेजकर परिवार से पांच लाख रुपये की फिरौती मांगी। मगर पुलिस ने मुखबिरों की मदद से पांच दिन बाद एक मक्के के खेत से श्यौदान को सकुशल बरामद कर लिया। उसने बताया कि बदमाशों ने उसे बंधक बनाकर और आंखों पर पट्टी बांधकर खेत में रखा था। इस दौरान बदमाशों के नाम पर भी उसने बताए।जिनकी पहचान छर्रा सलगवां के मटरू व कासगंज पटियाली के हकीमगंज निवासी संतोष उर्फ बड्डे व उनके छह अन्य साथियों के तौर पर हुई। मामले में चार्जशीट के आधार पर मटरू व संतोष को सजा सुनाई गई है। बाकी छह की पत्रावली अलग विचाराधीन है।

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