दारोगा की फर्जी मुहर लगाकर किया सत्यापन, जमानत आदेश रद
Aligarh News - गभाना क्षेत्र में गोकशी के एक मामले में आरोपी ने जमानत पाने के लिए फर्जी कागजात का इस्तेमाल किया। उसने जमानतियों के सत्यापन में धोखाधड़ी की और खुद ही दारोगा की मुहर लगाई। जब पुलिस को इसकी जानकारी...

- गभाना क्षेत्र में गोकशी के मामले में आरोपी ने फर्जीवाड़ा करके पाई थी जमानत - महुआखेड़ा थाने में दर्ज किया गया मुकदमा, एडीजे तृतीय की अदालत ने दिए आदेश
अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। गभाना क्षेत्र में गोकशी के मामले में एक आरोपी को कोर्ट ने जमानत दे दी, मगर उसने जमानतियों के सत्यापन के दौरान फर्जी कागजात बनाए। खुद ही दारोगा की मुहर लगा दी। हस्ताक्षर भी कर दिए। रिहाई परवाना के दौरान पुलिस को जानकारी मिली तो आरोपी का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। इस पर एडीजे तृतीय की अदालत ने जमानत आदेश को रद कर दिया है।
गभाना क्षेत्र पिछले साल हुई गोकशी के मामले पुलिस ने बुलंदशहर के औरंगाबाद निवासी आरोपी हाजी फैयाज समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसमें 28 जनवरी को अदालत ने हाजी फैयाज को सशर्त जमानत दे दी। इसमें हाजी ने दो जमानती महुआ खेड़ा क्षेत्र के लगाए थे। आरोपी के पैरोकार ने थाने को सूचना दिए बिना खुद ही जमानतियों का सत्यापन कर दिया। इसके लिए दोनों जमानतियों के आधार कार्ड पर फोटो किसी अन्य व्यक्ति के लगाए गए थे। रिहाई परवाना के दौरान पुलिस ने दोनों जमानतियों को जांच की पता चला कि उन दोनों को इसकी जानकारी ही नहीं थी। इस पर फरवरी में आरोपी हाजी के खिलाफ महुआखेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद जमानत आदेश रद करने की याचिका डाली गई। एडीजीसी अमर सिंह तोमर ने बताया कि अदालत ने जमानत आदेश को रद कर दिया है।
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