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दिल्ली में सभी बार एसोसिएशन का चुनाव एक ही दिन कराने के आदेश पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव एक ही दिन आयोजित करने का निर्देश दिया गया था। यह आदेश जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 10 Sep 2024 02:59 PM
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नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें राजधानी के सभी बार एसोसिएशनों की कार्यकारी समिति के चुनाव एक ही दिन, एक साथ आयोजित करने का आदेश दिया था। बार एसोसिएशन के कार्यकारिणी का चुनाव दो साल के लिए होता है।

जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ द्वारा 19 मार्च को दिए गए फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने दिल्ली में सभी बार एसोसिएशनों के संबंध में एक ही दिन में ‘एक बार, एक वोट के रूप में एक समान चुनाव आयोजित करने का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने दिल्ली विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष व अधिवक्ता डीके शर्मा व अन्य की ओर से दाखिल अपील पर यह निर्देश दिया है। पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि अगले आदेश तक उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक रहेगी। हालांकि शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि मौजूदा अपील के लंबित रहने तक किसी भी बार एसोसिएशन के चुनाव बाधित नहीं होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन, न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की पूर्ण पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि ‘चूंकि अधिकांश बार एसोसिएशन का कार्यकाल इस वर्ष सितंबर में समाप्त हो जाएगा, इसलिए 2024 के सभी चुनाव 19 अक्टूबर को एक ही दिन में कराना उचित होगा। उच्च न्यायालय ने कहा था कि यह देखा गया कि सभी जिला न्यायालय बार एसोसिएशन, दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन और दिल्ली में न्यायाधिकरणों से जुड़े सभी बार एसोसिएशन इस बात पर सहमत थे कि उनकी कार्यकारी समितियों के चुनाव अब एक साथ होने चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा था कि सभी बार एसोसिएशनों के एक ही दिन के चुनाव से अन्य बार एसोसिएशनों के सदस्यों के हस्तक्षेप से बचा जा सकेगा। उच्च न्यायालय के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

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