हाईकोर्ट ने पंजाबी की याचिका पर केंद्र, हरियाणा से जवाब मांगा
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा को 4,500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी जारी करने के आदेश की समीक्षा के लिए पंजाब की याचिका पर केंद्र, हरियाणा और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से जवाब मांगा। सुनवाई की अगली...

चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा को 4,500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी जारी करने के अपने 6 मई के आदेश की समीक्षा के लिए पंजाब की याचिका पर बुधवार को केंद्र, हरियाणा और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुमित गोयल की खंडपीठ ने सुनवाई की अगली तारीख 20 मई तय की। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि पंजाब ने केंद्र के 2 मई के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई और तर्क दिया कि केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन के पास भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) नियमों के तहत जल आवंटन पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है।
पंजाब के महाधिवक्ता मनिंदरजीत सिंह बेदी और अतिरिक्त महाधिवक्ता चंचल सिंगला के साथ पेश हुए वरिष्ठ वकील गुरमिंदर सिंह ने तर्क दिया कि बीबीएमबी ने हरियाणा को अतिरिक्त पानी आवंटित करने के अवैध आदेश को निष्पादित करने के लिए तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। हाईकोर्ट ने 6 मई को पंजाब को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के निर्णय का पालन करने का निर्देश दिया था।
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