रेलवे ने फॉर्म में मानसिक मंदता शब्द हटाकर बौद्धिक अक्षमता किया
रेल मंत्रालय ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रियायती फार्म में 'मानसिक रूप से अक्षम' शब्द के स्थान पर 'बौद्धिक रूप से अक्षम' शब्द का उपयोग करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय 9 मई को जारी निर्देश में लिया...

नई दिल्ली, एजेंसी। रेल मंत्रालय ने रेल यात्रा में छूट चाहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को जारी किए जाने वाले रियायती फार्म में मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति शब्द के स्थान पर बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्ति शब्द लिखने का फैसला किया है। मंत्रालय की ओर से सभी रेलवे जोनों के प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधकों को संबोधित करते हुए नौ मई को एक निर्देश जारी किया गया। इसमें कहा गया है, रेल मंत्रालय ने मानसिक रूप से मंद व्यक्ति जो बिना अनुरक्षक के यात्रा नहीं कर सकते शब्द के स्थान पर बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्ति जो बिना अनुरक्षक के यात्रा नहीं कर सकते शब्द रखने का निर्णय लिया है।
अधिकारियों ने कहा कि ‘मानसिक रूप से मंद जैसे शब्द आपत्तिजनक लगने के साथ-साथ नकारात्मक अर्थ के भी होते हैं। एक रेलवे अधिकारी ने कहा, यह कदम काफी समय से लंबित था। नए रियायत प्रमाण पत्र फॉर्म में एक जून से ये बदलाव शामिल किए जाएंगे।
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