Hindi NewsNcr NewsDelhi NewsGautam Adani and Rajesh Adani Acquitted by Bombay High Court in Rs 388 Crore Market Regulation Violation Case

बाजार विनियमन उल्लंघन मामले में अदाणी बरी

बंबई उच्च न्यायालय ने गौतम अदाणी और राजेश अदाणी को 388 करोड़ रुपये के बाजार विनियमनों के उल्लंघन के मामले से बरी कर दिया है। यह मामला 2012 में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा शुरू किया...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 17 March 2025 04:50 PM
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बाजार विनियमन उल्लंघन मामले में अदाणी बरी

मुंबई, एजेंसी। बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी और प्रबंध निदेशक राजेश अदाणी को करीब 388 करोड़ रुपये के बाजार विनियमनों के कथित उल्लंघन के मामले से बरी कर दिया। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने 2012 में अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) और इसके प्रवर्तकों गौतम अदाणी और राजेश अदाणी के खिलाफ मामला शुरू किया था। जांच निकाय ने इन पर आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए आरोपपत्र दाखिल किया था। दोनों उद्योगपतियों ने 2019 में उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की और सत्र न्यायालय के आदेश को रद्द करने की मांग की गई, जिसमें उन्हें मामले से बरी करने से इनकार कर दिया गया था।

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