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वॉट्सऐप चैट देख कोर्ट ने साली से रेप और अप्राकृतिक कृत्य के आरोपी जीजा को दी अग्रिम जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने अपनी साली से कथित तौर पर दुष्कर्म व अप्राकृतिक कृत्य करने के आरोपी जीजा को शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि उनके बीच की वॉट्सऐप चैट से पता चलता है कि उनके बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे।

Praveen Sharma नई दिल्ली। पीटीआईMon, 30 Sep 2024 03:27 AM
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दिल्ली की एक अदालत ने अपनी साली से कथित तौर पर दुष्कर्म व अप्राकृतिक कृत्य करने के आरोपी जीजा को शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि उनके बीच की वॉट्सऐप चैट (वॉट्सऐप पर हुई बातचीत) से पता चलता है कि उनके बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे।

सहायक सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार मीणा ने आरोपी व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की। आरोपी जीजा के खिलाफ विकासपुरी पुलिस थाने में बलात्कार, अप्राकृतिक कृत्य, विवाहित महिला के साथ क्रूरता, आपराधिक विश्वासघात और सामान्य इरादे के दंडात्मक प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

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अदालत ने 18 सितंबर को दिए आदेश में कहा, "दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और जमानत आवेदन, जमानत आवेदन के जवाब और संलग्न दस्तावेजों को देखने के बाद यह पाया गया कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। हालांकि, वॉट्सऐप चैट से पता चलता है कि आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे।"

महिला और आरोपी के भाई के बीच चल रहा है वैवाहिक विवाद

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सितंबर और नवंबर 2022 में छेड़छाड़ के आरोप शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए थे, लेकिन यह बात हैरान करने वाली है कि उसने इस बारे में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। अदालत ने कहा कि इस घटना के बारे में परिवार के किसी भी सदस्य को भी कोई मैसेज या ई-मेल भी नहीं भेजा गया है। यह भी देखा गया है कि शिकायतकर्ता और आरोपी के भाई के बीच वैवाहिक विवाद चल रहा है।

कोर्ट ने इन शर्तों पर दी अग्रिम जमानत

अदालत ने आरोपी जीजा को इस शर्त पर अग्रिम जमानत दे दी कि आरोपी, शिकायतकर्ता या उसके परिवार के सदस्यों को धमकी नहीं देगा और जब भी जरूरत होगी वह जांच में शामिल होगा। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी की स्थिति में आरोपी को 25-25 हजार रुपये की राशि के पर्सनल बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड जमा करने पर जमानत दी जाएगी।

 

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