हिंडनबर्ग मामले में अडानी समूह को सुप्रीम राहत, कोर्ट ने 3 जनवरी के फैसले पर रिव्यू पिटीशन खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने गौतम अडानी समूह को राहत देते हुए 3 जनवरी को दिए अपने फैसले पर आई रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। इस फैसले से अडानी समूह के खिलाफ CBI या SIT की जांच होने की संभावना टल गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह को राहत दे दी है। समूह पर लगे शेयरों की हेराफेरी के आरोपों की जांच का जिम्मा सीबीआई को देने से मना करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की याचिका को खारिज कर दिया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट की अडानी समूह पर आई रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका लगाई गई थी कि समूह पर लगे शेयरों की हेराफेरी के आरोपों की जांच की जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों को देखते हुए 3 जनवरी को फैसला सुनाते हुए कहा था कि सीबीआई या एसआईटी को जांच सौंपने की जरूरत नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने तीन जनवरी के खिलाफ जनहित करने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि रिव्यू पिटीशन पर गौर करने के बाद कोई गलती या कमी दिखाई नहीं देती है। ऐसे में इस याचिका पर विचार करने का कोई मतलब नहीं है इसलिए इस याचिका को खारिज किया जा रहा है।
रिव्यू पिटीशन में दावा, फैसले में हैं गलतियां, याचिकाकर्ता के पास नए सबूत
रिव्यू पिटीशन करने वाले समूह ने दावा किया कि 3 जनवरी को आए फैसले में गलतियां थीं। सेबी ने अपनी रिपोर्ट में आरोपों के बाद केवल 24 केसों में जांच की स्थिति के बारे में जानकारी दी थी लेकिन उसने इनके पूरा या अधूरा होने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। इसलिए उस फैसले पर यह रिव्यू पिटीशन लगाई गई है कि यह केस सीबीआई या फिर एसआईटी को दिए जाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने सेबी पर जताया भरोसा
अडानी समूह के खिलाफ इन मामलों की जांच के बारे में कोर्ट ने कहा कि सेबी आरोपों की जांच कर रहा है और यह साफ और पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है। सेबी की तरफ से दायर रिपोर्ट के अनुसार, कुल 24 मामलों में से 22 की जांच पूरी कर ली है। इस मामले पर सीबीआई या फिर एसआईटी को जांच सौंपने का कोई सवाल नहीं है।
हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से लगाए गए आरोपों को अडानी समूह ने खारिज कर दिया था। समूह की तरफ से कहा गया था कि वह सभी कानूनों और जरूरी सूचनाओं को साझा करने के प्रावधानों का पालन करता है। यह रिसर्च केवल उनके नाम को खराब करने के लिए निकाला गया है। समूह की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई हेरफेर नहीं की गई है। वह भारत के सभी नियमों का पालन करता है।
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