Hindi Newsदेश न्यूज़Rats eat up 22 kg of ganja due to lack of evidence the court acquitted the accused - India Hindi News

चूहे डकार गए 22 किलो गांजा, सबूत के अभाव में कोर्ट ने आरोपियों को दी रिहाई

आरोपियों पर 22 किलो मारिजुआना रखने के सिलसिले में केस दर्ज किया गया था। जिसकी सुनवाई के दौरान सबूत के तौर पर उन 22 किलों मारिजुआना को पेश करना था मगर उन्हें नहीं किया जा सका।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, चेन्नईWed, 5 July 2023 12:50 PM
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भारत के सुदूर दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक गांजा रखने के आरोप में गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों को कोर्ट ने रिहा कर दिया। दरअसल कोर्ट को अपना फैसला सबूत के अभाव में लेना पड़ा। सबूत के तौर पर पुलिस स्टोर रूम में रखे लगभग 22 किलो गांजे को चूहों ने हजम कर लिया। इस तरह सबूत के अभाव में कोर्ट को आरोपियों को बरी करना पड़ा।

आरोपियों पर 22 किलो मारिजुआना (गांजा) रखने के सिलसिले में केस दर्ज किया गया था। इस केस की सुनवाई के दौरान सबूत के तौर पर पुलिस 22 किलो गांजा पेश नहीं कर पाई। इस तरह सबूतों के अभाव में विवश होकर अदालत को ऐसा फैसला सुनाना पड़ा।

क्या था मामला? 

दो आरोपियों - राजगोपाल और नागेश्वर राव को 2020 में चेन्नई की मरीना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ जांच शुरू की गई और आरोप पत्र दायर किया गया था। उनके मामले की सुनवाई एक विशेष नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अदालत ने की, जहां पुलिस ने आरोपियों से जब्त किया गया 22 किलो मारिजुआना जब्त किया। पुलिस ने बताया कि अन्य 50 ग्राम को जांच के लिए फोरेंसिक लैब में भेजा गया है।

जब अदालत ने शेष 21.9 किलोग्राम मारिजुआना मांगा तो पुलिस ने कहा कि इसे चूहों ने खा लिया। चूंकि पुलिस आरोप पत्र में उल्लिखित मारिजुआना की मात्रा दर्ज नहीं कर सकी, इसलिए राजगोपाल और नागेश्वर राव को अदालत ने बरी कर दिया।

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