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'एक दिन की बात नहीं' राज ठाकरे का ऐलान- लाउडस्पीकर हटने तक जारी रहेगा आंदोलन

ठाकरे ने सभी लाउडस्पीकर हटाए जाने तक हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, 'जब तक गैर कानूनी लाउडस्पीकर नहीं हटाए जाते, तब तक हम अजान के समय मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा जारी रखेंगे।

Nisarg Dixit लाइव हिंदुस्तान, मुंबईWed, 4 May 2022 08:24 AM
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महाराष्ट्र नव निर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे ने साफ कर दिया है कि लाउडस्पीकर हटने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। बुधवार को उन्होंने मनसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। मंगलवार को ठाकरे ने हिंदुओं से अपील की थी कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर के जरिए अजान होने की स्थिति में हनुमान चालीसा चलाई जाए। राज्य के कई इलाकों में पुलिस अलर्ट है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, ठाकरे ने कहा, 'मेरा कहना है कि सभी गैर-कानूनी लाउडस्पीकर को मस्जिदों से हटाया जाना चाहिए, उन्हें हटाए जाने तक हम हमारा आंदोलन जारी रखेंगे।' उन्होंने कहा, 'हम राज्य में शांति चाहते हैं। आप (पुलिस) उन 135 मस्जिदों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं, जिन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। आप केवल हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं।'

मनसे प्रमुख ने कहा, 'यह केवल मस्जिदों को लेकर नहीं है, ऐसे कई मंदिर हैं, जहां गैर-कानूनी लाउडस्पीकर चल रहे हैं। मैंने पहले ही यह साफ कर दिया है कि यह धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक मुद्दा है।'

ठाकरे ने सभी लाउडस्पीकर हटाए जाने तक हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, 'जब तक गैर-कानूनी लाउडस्पीकर नहीं हटाए जाते, तब तक हम अजान के समय मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा जारी रखेंगे। मुझे देखना है कि अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही है, तो कोर्ट क्या करता है।'

'एक दिन की बात नहीं है हनुमान चालीसा'
ठाकरे ने कहा है कि मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा एक दिन की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार इसे नहीं सुलझाती, तब तक यह सिलसिला जारी रहेगा। 

राज्य ने कही मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई की बात
राज्य के गृहविभाग ने कहा है कि मुंबई में कुल 1140 मस्जिदें हैं। इनमें से 135 ने आज लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सुबह 6 बजे से पहले किया है। जो भी 135 मस्जिदें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ गई हैं, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। शीर्ष अदालत ने जुलाई 2005 में सार्वजनिक स्थानों पर रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था।

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