Hindi Newsदेश न्यूज़pratap chand sarangi and mukesh rajput discharge from hospital

संसद के धक्काकांड में घायल भाजपा सांसदों प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को अस्पताल से छुट्टी

  • संसद भवन के धक्काकांड में घायल भाजपा सांसदों प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। दोनों सांसदों को दिल्ली के राममनोहर लोहिया अस्पताल में एडमिट कराया गया था। सांसदों का आरोप था कि राहुल गांधी ने धक्कामुक्की की थी, जिसमें वह गिर गए थे और इस दौरान उन्हें चोटें आई थीं।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 23 Dec 2024 11:40 AM
share Share
Follow Us on

संसद भवन के धक्काकांड में घायल भाजपा सांसदों प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। दोनों सांसदों को दिल्ली के राममनोहर लोहिया अस्पताल में एडमिट कराया गया था। सांसदों का आरोप था कि राहुल गांधी ने धक्कामुक्की की थी, जिसमें वह गिर गए थे और इस दौरान उन्हें चोटें आई थीं। प्रताप सारंगी का कहना था कि राहुल गांधी संसद के अंदर जा रहे थे और इसी दौरान उन्होंने एक सांसद को धक्का दिया था, जो उनके ऊपर आकर गिरा। गुरुवार को संसद परिसर के बाहर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सांसद आंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे थे। भाजपा की ओर से भी प्रदर्शन किया जा रहा था। इस बीच जानकारी मिली है कि राममनोहर लोहिया अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सारंगी नोएडा सेक्टर 71 स्थित कैलाश अस्पताल में एडमिट हुए हैं।

इसी दौरान संसद के मकर द्वार के पास दोनों तरफ के सांसद आमने-सामने आ गए। कहा जा रहा कि इस बीच राहुल गांधी संसद के अंदर जाने लगे और धक्कामुक्की में भाजपा सांसद गिर गए। भाजपा सांसदों ने दावा किया था कि राहुल गांधी के धक्के के चलते वह गिरे हैं और उन्हें चोट लगी है। इस मामले में पुलिस में शिकायत भी भाजपा की ओर से दर्ज कराई गई थी। भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस को एक शिकायत देकर उन पर संसद परिसर में ‘‘धक्का-मुक्की’’ के दौरान ‘‘शारीरिक हमला और उकसावे’’ में शामिल होने का आरोप लगाया था।

ये भी पढ़ें:आंबेडकर के सम्मान की थी लड़ाई, पर धक्कामुक्की ने मुश्किल बढ़ाई; घिर गए राहुल?
ये भी पढ़ें:कौन हैं रामकथा सुनाने वाले सारंगी, राहुल गांधी पर लगाया धक्का देने का आरोप
ये भी पढ़ें:शर्म नहीं आती बूढे़ को गिरा दिया, राहुल को निशिकांत दुबे ने सुनाया; देखें VIDEO

राहुल गांधी के खिलाफ संसद मार्ग थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य), 131 (आपराधिक बल प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। केस फाइल करने के बाद पुलिस अधिकारी का कहना था कि सारंगी और मुकेश राजपूत के बयान दर्ज किए जा सकते हैं और राहुल गांधी को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इस बीच पुलिस ने कांग्रेस द्वारा दी गई उस शिकायत पर एक अलग प्राथमिकी दर्ज करने पर कानूनी सलाह मांगी है, जिसमें भाजपा सांसदों पर संसद परिसर में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है।

अगला लेखऐप पर पढ़ें