स्टेटस रिपोर्ट नई लाएं, कब दर्ज हुआ था मौत का केस; कोलकाता कांड में SC के सवाल
- बेंच ने कहा कि इस मामले की जांच प्रगति पर है। ऐसे में नई स्टेटस रिपोर्ट एजेंसी की ओर से दाखिल की जाए। इसके साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तारीख तय की है। बेंच ने इस दौरान बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि इस मामले में आखिर अप्राकृतिक मौत का केस कब दर्ज किया गया।
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के वीभत्स रेप और मर्डर के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष अदालत ने सीबीआई से जांच की स्टेटस रिपोर्ट पर बात की। इस दौरान बेंच ने कहा कि इस मामले की जांच प्रगति पर है। ऐसे में नई स्टेटस रिपोर्ट एजेंसी की ओर से दाखिल की जाए। इसके साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तारीख तय की है। बेंच ने इस दौरान बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि इस मामले में आखिर अप्राकृतिक मौत का केस कब दर्ज किया गया।
इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र हत्याकांड वाले दिन ही दोपहर 1:47 बजे जारी किया गया। वहीं केस 2:55 पर दर्ज किया गया। उन्होंने इस दौरान एक नई ही दलील देते हुए डॉक्टरों के प्रदर्शन पर भी सवाल उठा दिया। कपिल सिब्बल ने कहा कि डॉक्टर जब प्रदर्शन रहे थे। उसी दौरान 23 लोगों की मौत हो गई। अदालत ने कहा कि यह मामला गंभीर है क्योंकि पीड़िता के शरीर पर जख्मों के निशान देखे गए। इसके अलावा वह सेमी न्यूड अवस्था में थी। बेंच ने पूछा कि क्या सीबीआई को सर्च और सीज करने की प्रक्रिया का पूरा वीडियो मिला है।
इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सीबीआई के पास 27 मिनट के 4 क्लिप हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सीबीआई ने वहां से बरामद कई सैंपल्स को एम्स में जांच के लिए भेजने का भी फैसला लिया है। इसके अलावा चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच का सवाल था कि क्या इस मामले के सीसीटीवी फुटेज भी सीबीआई को मिले हैं। इस पर सीबीआई ने हां में जवाब दिया। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में जांच अभी जारी है। इसलिए नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए और अब अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।
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