Jharkhand High Court Rejects Petition to Stop Registry of Government Land जनहित याचिका खारिज, 50 हजार हर्जाना, Ranchi Hindi News - Hindustan
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जनहित याचिका खारिज, 50 हजार हर्जाना

झारखंड हाईकोर्ट ने सरकारी और गैरमजरुआ जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने प्रार्थी शिव शंकर शर्मा पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। याचिका में कहा गया था कि राज्य में...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीFri, 9 May 2025 08:34 PM
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जनहित याचिका खारिज, 50 हजार हर्जाना

रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सरकारी और गैरमजरुआ जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए प्रार्थी शिव शंकर शर्मा पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। प्रार्थी ने याचिका दाखिल कर कहा था कि राज्य में सरकारी व गैरमजरूआ जमीन जो बिक्री योग्य नहीं है, उसकी रजिस्ट्री की जा रही है। सीओ, बीडीओ, रजिस्टार की मिलीभगत से इन जमीनों की रजिस्ट्री हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए।

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