Jharkhand Government Clears Path for Pharmacist Recruitment with New Regulations फार्मासिस्ट के 55 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती,, Ranchi Hindi News - Hindustan
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फार्मासिस्ट के 55 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती,

झारखंड फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली 2025 का गठन, तीन श्रेणी के 45% पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जारी की अधिसूचना

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीFri, 16 May 2025 09:20 PM
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फार्मासिस्ट के 55 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती,

रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो राज्य में फार्मासिस्टों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने राज्य में फार्मासिस्ट संवर्ग में भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तों को विनियमित करने के लिए नियमावली का गठन किया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। जिसमें उन्होंने कहा है कि झारखंड फार्मासिस्ट संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली 2025 कही जाएगी, जो अधिसूचना निर्गत की तिथि से पूरे राज्य में लागू होगी। इसके तहत फार्मासिस्ट संवर्ग की संरचना के अनुसार फार्मासिस्ट (मूल पद) के स्वीकृत पदों के 55 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती होगी।

जबकि, फार्मेसी ऑफिसर के रूप में मूल पद के स्वीकृत बल के 25 प्रतिशत, वरीय फार्मेसी ऑफिसर के मूल पद के स्वीकृत बल के 15 प्रतिशत एवं मुख्य फार्मेसी ऑफिसर के मूल पद के स्वीकृत बल का 5 प्रतिशत पद प्रोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। क्या होगी नियुक्ति की प्रक्रिया नियुक्ति प्राधिकार (निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य) हर वर्ष पहली जनवरी की स्थिति के आधार पर रिक्ति की गणना कर प्रभावी आरक्षण कोटिवार रोस्टर क्लियरेंस के उपरांत आरक्षण कोटिवार अधियाचना विभाग के माध्यम से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को फरवरी अंत तक भेजेंगे। मूल पदों पर नियुक्ति जेएसएससी परीक्षा (डिप्लोमा स्तर) संचालन नियमावली 2015 के प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। आयोग आरक्षण कोटिवार चयनित उम्मीदवारों की मेधा सूची स्वास्थ्य निदेशालय को भेजेगा। निर्धारित समय सीमा के अंदर योमदान नहीं देने या अन्य कारणों से रिक्तियां रहने की स्थिति में ये रिक्तियां अगली अधियाचना के लिए अग्रगणित की जाएगी। सभी उच्चतर रिक्त पद मूल कोटि के पद से प्रोन्नति द्वारा भरे जाएंगे। क्या होगी शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आईएससी/10 2(विज्ञान) में उत्तीर्णता के साथ डी फार्मा/बी फार्मा कोर्स उत्तीर्ण अथवा उच्चतर योग्यता वाले उम्मीदवार भी पात्र माने जाएंगे। अभ्यर्थी को झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल में पंजीकृत होना अनिवार्य है। वांछित योग्यता में कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी। अधियाचना वर्ष के पहले अगस्त को उम्र का कट ऑफ डेट माना जाएगा। सीधी नियुक्ति के बाद दो वर्ष परिवीक्षा अवधि सीधी नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष तक कर्मी परिक्ष्यमान माने जाएंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिए किया जा सकेगा। इस अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने पर सेवामुक्त किया जा सकेगा। प्रोन्नति के लिए चार सदस्यीय समिति मूल एवं उच्चतर पदों के लिए चार सदस्यीय विभागीय प्रोन्नति/स्थापना समिति का गठन किया गया है। निदेशक प्रमुख की अध्यक्षता में गठित समिति में विभागीय अवर/उप सचिव, कार्मिक विभाग द्वारा मनोनीत अजा/अजजा सदस्य एवं राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय के उप निदेशक सदस्य होंगे। आपसी वरीयता का निर्धारण आयोग द्वारा तैयार मेधासूची के अनुसार होगी। पूर्व से कार्यरत सदस्यों की पारस्परिक वरीयता पूर्व से धारित वरीयता के अनुसार होगी। इसके साथ ही फार्मेसी अफसर के लिए फार्मासिस्ट के पद पर 7 वर्ष, वरीय फार्मेसी ऑफिसर के लिए फामेर्सी ऑफिसर के पद पर 2 वर्ष एवं मुख्य फार्मेसी ऑफिसर के लिए वरीय फार्मेसी ऑफिसर के पद पर प्रोन्नति के लिए न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यानुभव जरूरी होगा।

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