Hindi Newsकरियर न्यूज़Bihar 94000 Primary Teachers Recruitment: apply from June 15 Revised schedule for DLED candidates released

Bihar 94000 Primary Teachers Recruitment: 15 जून से करें आवेदन, डीएलएड उम्मीदवारों के लिए रिवाइज्ड शेड्यूल जारी

बिहार के शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया। जिन उम्मीदवारों ने 18 महीने का D.El.Ed प्रोग्राम, टीईटी परीक्षा या केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा पास कर चुके...

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्लीTue, 9 June 2020 03:22 PM
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बिहार के शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया। जिन उम्मीदवारों ने 18 महीने का D.El.Ed प्रोग्राम, टीईटी परीक्षा या केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं वो 15 जून से 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पहली मेरिट लिस्ट 23 जुलाई को जारी की जाएगी और 31 अगस्त तक भर्ती प्रक्रिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ पूरी कर ली जाएगी।   पटना हाईकोर्ट के 21 जनवरी 2020 के आदेश के अनुपालन के आलोक में एनसीटीई से हरी झंडी के बाद उन्हें यह मौका मिला है।

नियोजन को लेकर गतिविधियां 15 जून से ही आरंभ हो जाएंगी। इस तिथि से 14 जुलाई तक मात्र  डीईएलएड वाले टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आवेदन लिए जाएंगे। 18 जुलाई तक मेधा सूची तैयार होगी। 21 जुलाई तक नियोजन समिति द्वारा मेधा सूची का अनुमोदन होगा। 23 को मेधा सूची का प्रकाशन होगा। 24 जुलाई से 7 अगस्त तक मेधा सूची पर आपत्ति की जा सकेगी। 12 अगस्त तक मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन हो जाएगा। 13 से 22 अगस्त के बीच जिला द्वारा पंचायत एवं प्रखंड की मेधा सूची का अनुमोदन होगा, जबकि 25 अगस्त को  नियोजन इकाइयों द्वारा मेधा सूची का सार्वजनीकरण किया जाएगा। 28 अगस्त को आवेदन के साथ संलग्न सेल्फ अटेस्टेड प्रमाण पत्रों का मूल प्रमाण पत्र से मिलान एवं चयन सूची का निर्माण, जबकि 31 अगस्त को चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच कर नियोजन पत्र दिया जाएगा। 

क्या था मामला
आपको बता दें कि पिछले साल अगस्त में बिहार सरकार ने 94000 प्रारंभिक शिक्षकों की भर्ती के लिए नोटिफेशन जारी किया था। प्रक्रिया शुरू होते ही 18 महीने की डीएलएड प्रोग्राम करने वाले उम्मीदवारों की पात्रता को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। दरअसल यह विवाद तब शुरू हुआ, बिहार राज्य सरकार की ओर से निकाली गई 94 हजार प्रारंभिक शिक्षकों की भर्ती में एनआइओएस से इस कोर्स को करने वाले प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों ने भी आवेदन किया। इसके बाद राज्य सरकार ने एनसीटीई से पूछा गया कि क्या एनआइओएस से 18 महीने का डीएलएड करने वाले भी शिक्षक भर्ती के लिए योग्य है? जिसके जबाव में केंद्र सरकार से जुड़ी इस संस्था ने 18 महीने के इस डीएलएड कोर्स को इसके लिए अमान्य करार दे दिया था। जिसके बाद निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले यह सभी शिक्षक पटना हाईकोर्ट पहुंचे। इस बीच कोर्ट ने एनसीटीई के पात्रता नियमों को गलत बताते हुए इन सभी को शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने के योग्य करार दे दिया।

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