बिहार में पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर लगी रोक, आदेश जारी; जानें वजह
पर्व-त्योहार को लेकर बिहार में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। पुलिस मुख्यालय की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया। केवल विशेष परिस्थितियों पर ही पुलिसकर्मियों को अवकाश मिलेगा।
पर्व-त्योहार को लेकर बिहार में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। पुलिस मुख्यालय की ओर से इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी कर दिया गया। केवल विशेष परिस्थितियों पर ही पुलिसकर्मियों को अवकाश मिलेगा। अपर पुलिस महानिदेशक (विधि-व्यवस्था) संजय सिंह ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में इसकी जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि त्योहारों को लेकर मुख्यालय स्तर से 12,500 अतिरिक्त सिपाही जिलों में भेजे जाएंगे। इसके अलावा 33 कंपनी बिहार सशस्त्र पुलिस और 4500 होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा केंद्रीय बलों की 12 कंपनी भी मांगी गई है। इसके साथ ही आर्म्स वेरिफिकेशन भी शुरू कर दिया गया है। अभी तक 73,593 हथियारों में से 52,000 से अधिक का सत्यापन किया चुका है।
बिहार में तेज आवाज वाले पटाखों पर लगी पाबंदी
वहीं दिवाली और अन्य मौकों पर बिहार के लोग तेज आवाज करने वाले पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे। बिहार सरकार ने राज्य में तेज आवाज वाले पटाखों की खरीद-बिक्री, भंडारण व इसे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में दाखिल अपने हलफनामे में बिहार सरकार ने जानकारी दी है। हलफनामे में कहा गया है कि राज्य में ऐसे पटाखों की खरीद-बिक्री, भंडारण और फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसकी आवाज 125 डेसिबल (ए) और 145 डेसिबल (सी) या इससे अधिक होगा। आवाज पटाखा फोड़ने के चार मीटर की दूरी पर नापा जाएगा। बेरियम साल्ट, लीथियम, आर्सेनिक, लीड/मर्करी सहित अन्य हानिकारक रसायन युक्त पटाखों की बिक्री, भंडारण व फोड़ने पर भी प्रतिबंध होगा।