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वार्ड पार्षद ने कोर्ट में किया सरेंडर, मिली जमानत

-पड़ोसी दुकानदार को पिस्टल भिड़ाकर दी थी धमकी -मारपीट करने के आरोप में दर्ज किया

Newswrap हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुरThu, 19 Sep 2024 05:53 PM
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मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। गोबरसही में पड़ोसी दुकानदार की कनपट्टी पर लाइसेंसी पिस्टल भिड़ाकर मारपीट करने के मामले में आरोपित वार्ड 10 के पार्षद अभिमन्यु चौहान और दिलीप चौहान ने गुरुवार को सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। साथ में जमानत की अर्जी दाखिल की। एफआईआर में जमानतीय धारा लगी होने के कारण कोर्ट ने दोनों को जमानत पर मुक्त कर दिया।

काजी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस ने फिर से वार्ड पार्षद के घर पर लाइसेंसी पिस्टल थाना में जमा कराने के लिए संपर्क साधा। वार्ड पार्षद ने गन हाउस में पिस्टल जमा कराकर पर्ची सदर थाना में जमा करावा दी है। सदर थाने की पुलिस ने वार्ड पार्षद के पिस्टल की लाइसेंस कैंसिल करने के लिए जिला शस्त्र दंडाधिकारी को पत्र भेजा है। इसमें वार्ड पार्षद के द्वारा लाइसेंसी पिस्टल के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है।

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