छात्रा को जिंदा जलाने के छह साल पुराने मामले में मानवाधिकार ने मांगा जवाब
मुजफ्फरपुर में पांच साल पहले इंटर की छात्रा को जिंदा जलाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुलिस से जवाब मांगा है। आयोग ने पूछा है कि पीड़ित पक्ष को मुआवजा मिला या नहीं। छात्रा के साथ...

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। अहियापुर थाना के नाजिरपुर मोहल्ला में पांच साल पहले इंटर की छात्रा को जिंदा जलाकर मार डालने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुलिस से जवाब तलब किया है। आयोग ने पूछा है कि पीड़ित पक्ष को अब तक मुआवजा मिला या नहीं। मुआवजा दिलाने के लिए पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई हुई है। मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से मानवाधिकार आयोग में वर्ष 2021 में याचिका दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई हो रही है। इसमें पुलिस से जवाब मांगा गया है।
आयोग से जवाब तलब होने पर अहियापुर थाने की पुलिस ने जिला कल्याण अधिकारी को प्रस्ताव भेजा है। इसमें पूरी घटना और कार्रवाई का जिक्र करते हुए पुलिस ने कल्याण अधिकारी से आग्रह किया है कि यदि ऐसे मामले में प्रावधान है तो पीड़ित पक्ष को मुआवजे का भुगतान कराया जाए। इस प्रस्ताव की प्रति मानवाधिकार आयोग को भी भेजी जाएगी।
इंटर की छात्रा के साथ मोहल्ले के दबंग परिवार का युवक राजा राय अकसर छेड़खानी करता था। छात्रा और उसके परिजनों ने कई बार थाने में इसकी शिकायत की थी। लेकिन, दबंग परिवार के युवक पर पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। सात दिसंबर 2019 की शाम को छात्रा घर में अकेली थी। राजा राय अपने एक दोस्त के साथ घर में घुस गया और उससे गलत करने का प्रयास किया। इस पर छात्रा ने विरोध किया और कमरे से निकलकर छत पर चली गई। छात्रा के विरोध से नाराज राजा उसके पीछे छत पर पहुंच गया और उसके शरीर पर केरोसिन का डब्बा खाली कर दिया और आग लगा दी। छात्रा छत पर ही बुरी तरह जल गई। इसके बाद राजा और उसका साथी मुकेश कुमार छात्रा को छत से उठाकर एक निजी अस्पताल ले गया और भर्ती कराया। इस घटना में आरोपित का हाथ बुरी तरह जल गया था। छात्रा की मां के बयान पर एफआईआर दर्ज हुई थी। खुद छात्रा ने मैजिस्ट्रेट के सामने पटना के बर्न हॉस्पिटल में बयान देकर सारी बात बताई थी। पुलिस ने दोनों आरोपित पर चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इस पर एडीजे 13 के कोर्ट में ट्रायल चल रहा है।
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