hindu marriage act in bihar know about marriage registration process बिहार में हिंदू मैरेज एक्ट लागू करने का प्लान, शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा आसान, Bihar Hindi News - Hindustan
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बिहार में हिंदू मैरेज एक्ट लागू करने का प्लान, शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा आसान

हिंदू विवाह अधिनियम लागू होने पर 30 दिनों की आपत्ति की बाध्यता खत्म हो जायेगी। लोग शादी के तुरंत बाद आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर विवाह का निबंधन करा सकेंगे। इसको लेकर नियमावली में दिन निर्धारित कर दिया जायेगा। वर-वधु के विवाह की उम्र भी निर्धारित होगी।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, सुमितSun, 25 May 2025 06:10 AM
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बिहार में हिंदू मैरेज एक्ट लागू करने का प्लान, शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा आसान

बिहार में विवाह निबंधन को लेकर हिंदू विवाह अधिनियम (हिंदू मैरेज एक्ट) 1955 लागू होगा। वर्तमान में राज्य में विशेष विवाह अधिनियम (स्पेशल मैरेज एक्ट) 1954 लागू है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इसके साथ ही हिंदू विवाह अधिनियम भी लागू करने की तैयारी कर ली है। अधिनियम की नियमावली लगभग बन गयी है।

राज्य मंत्रिमंडल और विधानमंडल की सहमति लेने के बाद इसे लागू कर दिया जायेगा। नए अधिनियम के तहत हिंदू, बौद्ध, जैन व सिख समुदाय के लोग अपने विवाह का निबंधन करा सकेंगे। मुस्लिम सहित अन्य धर्मों के विवाह निबंधन की पुरानी व्यवस्था बरकरार रहेगी। हिंदू विवाह अधिनियम वर्तमान में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक सहित कई राज्यों में लागू है।

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आसान होगी निबंधन प्रक्रिया, कम लगेगा समय

हिंदू विवाह अधिनियम लागू होने पर विवाह निबंधन की प्रक्रिया और आसान होगी। साथ ही इसमें लगने वाला समय भी कम होगा। वर्तमान में लागू विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह निबंधन को लेकर आवेदन करने पर वर-वधु को उपस्थित होकर आवेदन करना होता है। इसके बाद 30 दिनों का नोटिस प्रकाशित कर उस पर आपत्ति ली जाती है। आपत्ति नहीं मिलने पर एक निश्चित तिथि निर्धारित कर गवाहों की उपस्थिति में विवाह निबंधन की प्रक्रिया पूरी की जाती है।

हिंदू विवाह अधिनियम लागू होने पर 30 दिनों की आपत्ति की बाध्यता खत्म हो जायेगी। लोग शादी के तुरंत बाद आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर विवाह का निबंधन करा सकेंगे। इसको लेकर नियमावली में दिन निर्धारित कर दिया जायेगा। वर-वधु के विवाह की उम्र भी निर्धारित होगी।

जटिल व्यवस्था होने से कम हो रहा निबंधन

निबंधन पदाधिकारियों के मुताबिक वर्तमान में विवाह निबंधन की व्यवस्था जटिल होने से निबंधन की संख्या काफी कम हो रही है। आंकड़ों के मुताबिक बीते वर्ष विवाह अनुष्ठान के बाद निबंधन कराने वालों की संख्या मात्र 2500 रही। वहीं, सभी 2024 में राज्यभर के कुल 9000 पति-पत्नी ने ही अपने विवाह का निबंधन कराया।

नये अधिनियम में यह होगी निबंधन प्रक्रिया

हिंदू विवाह अधिनियम के तहत निबंधन के लिए निर्धारित प्रपत्र में आयु, पहचान व पता के प्रमाण के आवश्यक दस्तावेज और निबंधन शुल्क के साथ आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद उनके आवेदन के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करते हुए विवाह निबंधन प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा।

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