भूमि मुआवजा के वाद की 17 को आर्बिट्रेटर करेंगे सुनवाई
भभुआ में 17 मई को भारतमाला परियोजना के तहत अधिग्रहित भूमि के मुआवजे से संबंधित 48 मौजा के किसानों की एक साथ सुनवाई होगी। यह सुनवाई पटना प्रमंडल के आयुक्त द्वारा की जाएगी। पहले यह सुनवाई पटना में होने...

जिले के 48 मौजा के वादों में किसानों का पक्ष सुनेंगे प्रमंडलीय आयुक्त भारतमाला परियोजना के तहत अधिग्रहित की जानेवाली भूमि का मामला भभुआ, हिन्दुस्तान संवाददाता। भारतमाला परियोजना से संबंधित भूमि मुआवजा वादों की एक साथ 48 मोजों की सुनवाई 17 मई को भभुआ के समाहरणालय स्थित जिला दंडाधिकारी के न्यायालय में होगी। इसकी सुनवाई पटना प्रमंडल के आयुक्त सह आर्बिट्रेटर करेंगे। पहले यह सुनवाई पटना में होनी थी। लेकिन, किसानों के हित को देखते हुए भभुआ में ही किसानों का पक्ष सुनने का निर्णय लिया गया है। भारतमाला परियोजना के तहत वाराणसी-रांची-कोलकाता एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य के लिए कैमूर के विभिन्न अंचलों में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा निर्धारण करने को लेकर कई किसानों द्वारा आपत्ति दर्ज कराते हुए आर्बिट्रेटर न्यायालय, पटना प्रमंडल में वाद दायर किए गए थे।
किसानों की मांग एवं उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए आयुक्त सह आर्बिट्रेटर द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 17 मई की शाम 5:00 बजे से इन वादों की एक साथ सुनवाई की जाएगी। पहले यह तिथि 14 मई को निर्धारित की गई थी, जिसे प्रशासनिक कारणों से स्थगित किया गया था। अब नई तिथि की घोषणा की गई है। मिली जानकारी के अनुसार, बिउर, दुलहरा, सिकंदरपुर, मानपुर, सिरबिट, बिरना, कुरई, ब्रह्मताली, ओरा, पाली, कोचड़ा, ढढ़निया, सरैला, लहुरीबारी, दुबैला, बिजरा, करौंदी खुर्द, मईडांड़ कला, झलखोरा, गंगापुर, टेटिहा, माधोपुर, सेमरा, ददरा, कुड़न, सिहोरिया, कडियारा, गाजीपुर, खैटी, मसोई खुर्द, भैरोपुर, बबुरा, जिगना, भेरी, बैरी, गेहुआंव, करिगाईं, चमरियांव, नरजो, भैरवपुर आदि मौजा के पक्षकारों की सुनवाई होगी।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।