तीन विषय छोड़ अन्य की नियुक्ति से रोक हटाई:हाईकोर्ट नैनीताल
हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उत्तराखंड में एलटी कला वर्ग के शिक्षकों की भर्ती को लेकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में पूछे गए सवालों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की और फैसला सुनाया।
हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उत्तराखंड में एलटी कला वर्ग के शिक्षकों की भर्ती को लेकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में पूछे गए सवालों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने एलटी हिंदी, सामान्य विषय और शारीरिक शिक्षा के पदों पर लगी रोक बरकरार रखी है।
जबकि अन्य विषयों के एलटी शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक हटाते हुए हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तिथि नियत की है। हाईकोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई।
इस मामले में टिहरी गढ़वाल निवासी आनंद प्रकाश भट्ट समेत 24 अन्य ने याचिकाएं दायर की हैं। याचिका के अनुसार, राज्य सरकार ने 13 अक्तूबर 2021 को एलटी में 1431 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था।
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