राहुल गांधी की बयानबाजी मामले में 23 को सुनवाई
Varanasi News - राहुल गांधी ने सितंबर में अमेरिका यात्रा के दौरान सिख समुदाय को लेकर विवादित बयान दिया था। इस पर तिलमापुर के नागेश्वर मिश्र ने न्यायालय में वाद दाखिल किया। वाद खारिज होने के बाद निगरानी अर्जी दी गई।...

वाराणसी, संवाददाता। बीते सितंबर में अमेरिका यात्रा के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भारत में सिखों को लेकर बयानबाजी की थी। राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल वाद खारिज होने के बाद निगरानी अर्जी दाखिल है। विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) की कोर्ट में विचाराधीन मामले में राहुल गांधी के अधिवक्ता अनुज यादव ने गुरुवार को निगरानीकर्ता के कथन के खिलाफ आपत्ति दाखिल की। उसकी कॉपी निगरानीकर्ता के अधिवक्ता को रिसीव कराई। अगली सुनवाई 23 मई को होगी। राहुल गांधी ने भारत में सिख समुदाय को लेकर बयान दिया था। इस बयान को तिलमापुर (सारनाथ) के नागेश्वर मिश्र ने देश में गृह युद्ध भड़काने की साजिश करार देते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) के अदालत में 22 सितंबर को वाद दाखिल किया था।
न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) ज्योति ने इसे एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई के लिए स्थानांतरित करने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवेदन भेजा था। जहां अदालत ने वाद खारिज कर दिया था। लोअर कोर्ट के आदेश के खिलाफ वादी ने सत्र न्यायालय में 4 फरवरी को निगरानी अर्जी दाखिल की।
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