स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ निगरानी अर्जी स्वीकार
Varanasi News - वाराणसी की विशेष न्यायाधीश यजुवेन्द्र विक्रम सिंह की अदालत ने पूर्व एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरित मानस पर विवादित टिप्पणी के मामले में निगरानी अर्जी स्वीकार कर ली। कोर्ट ने लोअर कोर्ट को...

वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) यजुवेन्द्र विक्रम सिंह की अदालत ने रामचरित मानस पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में विपक्षी पूर्व एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ निगरानी अर्जी स्वीकार कर ली। कोर्ट ने लोअर कोर्ट को निर्देशित किया है वादी की अर्जी पर पुनः सुनवाई करें। Ñअदालत में वादी अशोक कुमार की तरफ से अधिवक्ता नदीम अहमद खान और अन्य ने पक्ष रखा। बता दें कि 22 जनवरी 2023 को पूर्व एमएलसी और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक इंटरव्यू में रामचरित मानस पर आपत्तिजनक बयान दिया गया था। इस पर अधिवक्ता अशोक कुमार ने 24 जनवरी 2023 को पुलिस कमिश्नर से लिखित शिकायत की थी।
एसीजेएम प्रथम/एमपी-एमलए कोर्ट की अदालत में 25 जनवरी 2023 को प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। अदालत ने 17 अक्टूबर 2023 को खारिज कर दिया था। अधिवक्ता अशोक कुमार ने जिला जज की अदालत में आपराधिक रिवीजन दाखिल किया जो विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमलए कोर्ट) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में स्थानांतरण किया गया। विपक्षी स्वामी प्रसाद मौर्य के तरफ से लिखित आपत्ति दाखिल की गई थी। अधिवक्ता अशोक कुमार की तरफ से अधिवक्ता नदीम अहमद खान, मनोज कुमार, विवेक कुमार, नाजिया सिद्दकी ने पक्ष रखा। अदालत ने दोनों को सुनकर पत्रावली और साक्ष्य का अवलोकन करके निचली अदालत को मामले को पुनः सुनकर निर्णय करने का निर्देश दिया है।
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