कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दी
श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह प्रकरण में उच्च न्यायालय द्वारा सभी मुकदमों की अलग-अलग सुनवाई किए जाने को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करने के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर दी है।
श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह प्रकरण में उच्च न्यायालय द्वारा सभी मुकदमों की अलग-अलग सुनवाई किए जाने को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करने के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तिथि अभी निर्धारित नहीं की है। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद मामले के सभी 15 वादों को एक साथ सुनने के हाईकोर्ट के आदेश को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जस्टिस मयंक कुमार जैन द्वारा 23 अक्तूबर को एक आदेश पारित कर सभी मुकदमों को कंसोलिडेट करने का आदेश पारित किया और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी की रिकॉल यचिका को निरस्त कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी द्वारा उच्चतम न्यायालय में याचिका फाइल की गई है, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता तस्नीम अहमदी द्वारा रिट तैयार कराई गई है और एओआर आरएचए सिकंदर एडवोकेट द्वार रिट को सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है।
शाही मस्जिद कमेटी के सचिव व अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया गया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद का आदेश विधि विरुद्ध है। कंसोलिडेशन प्रीमेच्योर है। मुकदमों के वादी अलग-अलग हैं। उन्होंने अलग-अलग ही वाद दायर किए हैं। सभी में अलग-अलग प्रार्थनाएं की गई हैं। इसलिए इन सभी की सुनवाई एक साथ एक ही मुकदमे में कंसोलिडेटेड किया जाना और सुनना विधि के विरुद्ध है। उन्होंने बताया कि उनकी याचिका स्वीकार कर ली गई है। अगली सुनवाई के लिए अदालत ने अभी कोई तिथि निर्धारित नहीं की है।