Demolition Warning for 25 Illegal Structures on PWD Land in Shravasti भिनगा में 25 दुकान व मकानों पर चल सकता है बुलडोजर, Shravasti Hindi News - Hindustan
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भिनगा में 25 दुकान व मकानों पर चल सकता है बुलडोजर

Shravasti News - श्रावस्ती में पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बने 25 दुकानों और मकानों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है। गृह स्वामियों को तीन दिन में डीएम से लिखित अनुमति प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।...

Newswrap हिन्दुस्तान, श्रावस्तीFri, 16 May 2025 07:37 PM
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भिनगा में 25 दुकान व मकानों पर चल सकता है बुलडोजर

श्रावस्ती, संवाददाता। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बने 25 दुकान व मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है। गृह स्वामियों को नोटिस जारी कर निर्माण के समय की डीएम से लिखित अनुमति तीन दिन में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। लिखित आख्या नहीं दिखा पाने पर विभाग की ओर से मकानों व दुकानों को ढहाने की कार्रवाई की जाएगी। नगर पंचायत भिनगा में ईदगाह तिराहे से लेकर तहसील तिराहे तक दोनों तरफ पीडब्ल्यूडी के अधिरक्षित जमीन पर पक्के मकान व दुकानें बनी हुई है। सहायक अभियंता चतुर्थ प्रांतीय खण्ड लोग निर्माण विभाग की ओर से ऐसे 25 लोगों को नोटिस जारी किया गया है।

जिसमें कहा गया है कि भिनगा-बहराइच-सिरसिया-चौधरीडीह मार्ग किनारे निर्माण कर अवैध कब्जा कर लिया गया है। जिस पर जिलाधिकारी की लिखित आज्ञा के बिना कोई निर्माण करना अवैध है। यदि निर्माण के समय जिलाधिकारी से लिखित आज्ञा ली गई है तो उसकी मूल प्रति नोटिस मिलने के तीन दिन के अन्दर दिखाएं व उसकी एक प्रतिलिपि कार्यालय सहायक अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग में जमा करें। यदि लिखित आज्ञा नहीं है तो तीन दिन में अपना अवैध निर्माण खुद गिरा लें। यदि नहीं गिराया तो विभाग की ओर से अवैध निर्माण गिरा दिया जाएगा और उसमें आने वाला व्यय भी वसूल किया जाएगा।

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