नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल की कैद, 40 हजार रुपये जुर्माना
Shahjahnpur News - शाहजहांपुर में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में अहजूब उर्फ ऐयुब को 10 वर्ष की कठोर कारावास और 40,000 रुपये के अर्थदंड से सजा दिलाई है। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक...

शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत निगोही थाना क्षेत्र के एक जघन्य अपराध मामले में शाहजहांपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी अहजूब उर्फ ऐयुब पुत्र महबूब निवासी धुल्लिया, थाना निगोही को न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास और 40,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। यह कार्यवाही पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण, एडीजी बरेली जोन रमित शर्मा और डीआईजी बरेली परिक्षेत्र अजय कुमार साहनी के निर्देशानुसार, पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के नेतृत्व में की गई। अपर पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल, थाना निगोही पुलिस और अभियोजन विभाग के समन्वय से यह सजा दिलाने में सफलता मिली।
प्रकरण के अनुसार, वर्ष 2017 में दर्ज मुकदमा संख्या 843/2017, धारा 363, 366, 376 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त ने वादी की नाबालिग पुत्री का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। एडीजे-8 कोर्ट में प्रभावी पैरवी और समयबद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार दिया।
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