गैंगस्टर के दोषी को दो वर्ष दो माह का कठोर कारावास
Sambhal News - जनपद अमरोहा के एक आरोपी फरजंद को गैंगस्टर एक्ट के तहत दो वर्ष दो माह की सजा सुनाई गई है। फरजंद ने एक गिरोह बनाकर गौवंशीय पशुओं को क्रूरता से ले जाने का आरोप था। विशेष न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद उसे...

जनपद अमरोहा के एक आरोपी के खिलाफ थाना बहजोई में वर्ष 2023 में गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की अदालत में हो रही थी। गुरूवार को कोर्ट ने गैंगस्टर के दोषी को दो वर्ष दो माह की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से दंडित किया है। जनपद अमरोहा के थाना डिडौली के गांव पलौला निवासी फरजंद के खिलाफ थाना बहजोई में वर्ष 2023 में गैंगस्टर के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। फरजंद ने संगठित होकर एक गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ के लिए वाहन में क्रूरता पूर्वक गौवंशीय पशु भरकर ले जाते थे।
इस मुकदमें की सुनवाई जिला न्यायालय स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाशीध गैंगस्टर एक्ट की कोर्ट में हो रही थी। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गुरूवार को फरजंद के लिए दो वर्ष दो माह की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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