Sambhal DM said that bulldozer can be run on the mosque and 33 houses built on government land संभल में मस्जिद और 33 मकानों पर चल सकता है बुलडोजर, डीएम ने कहा-अवैध निर्माण पर होगी सख्त कार्रवाई, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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संभल में मस्जिद और 33 मकानों पर चल सकता है बुलडोजर, डीएम ने कहा-अवैध निर्माण पर होगी सख्त कार्रवाई

संभल में सरकारी जमीन पर बने मस्जिद और मकानों को लेकर प्रशासन सख्त है। डीएम के अनुसार चंदौसी कस्बे में नगर पालिका की जमीन पर अवैध रूप से बनी मस्जिद और 33 मकानों को कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार गिराया जा सकता है।

Pawan Kumar Sharma पीटीआई, संभलMon, 17 March 2025 06:38 PM
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संभल में मस्जिद और 33 मकानों पर चल सकता है बुलडोजर, डीएम ने कहा-अवैध निर्माण पर होगी सख्त कार्रवाई

यूपी के संभल में सरकारी जमीन पर बने मस्जिद और मकानों को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। डीएम के मुताबिक चंदौसी कस्बे में नगर पालिका की जमीन पर अवैध रूप से बनी मस्जिद और 33 मकानों को कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार गिराया जा सकता है। सोमवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद के न्यायालय द्वारा आदेशित सर्वेक्षण के विरोध में पिछले साल 24 नवंबर को हुए दंगों के बाद से संभल जिले में तनाव है। एक याचिका में दावा किया गया था कि यह एक प्राचीन हिंदू मंदिर का स्थल है, जिसके बाद से मस्जिद एक बड़े विवाद का केंद्र बन गई है। झड़पों में चार लोगों की मौत हो गई और पुलिसकर्मियों सहित कई अन्य घायल हो गए। तहसील दिवस पर निरीक्षण के दौरान संभल के जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पेंसिया ने चंदौसी नगर परिषद के अंतर्गत वारिस नगर में नगर निगम की जमीन का दौरा किया और संपत्ति पर अनधिकृत निर्माण पाया।

संभल डीएम ने कहा, "यह जमीन नगर परिषद की है। बिना किसी स्वामित्व के अवैध रजिस्ट्री की गई। 33 घरों और एक मस्जिद सहित कुल 34 संरचनाओं का अवैध रूप से निर्माण किया गया है।" यह मामला कुछ समय से तहसीलदार द्वारा सत्यापन के अधीन था और रिपोर्ट पहले उप-विभागीय मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम को सौंपी गई थी।

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उन्होंने कहा, "तहसील दिवस के दौरान, हमने व्यक्तिगत रूप से दो साइटों का दौरा किया, जिनके खिलाफ शिकायतें की गई थीं। हमने आज इस स्थान का निरीक्षण किया और अब दूसरे स्थान पर जाएंगे। कोई भी अतिक्रमण पाया गया तो उसे कानून के अनुसार ध्वस्त कर दिया जाएगा।" विवादित भूमि लगभग 6.5 बीघा में फैली हुई है। अगली कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर डीएम ने कहा कि अतिक्रमित भूमि पर बने किसी भी ढांचे को कानूनी प्रावधानों के अनुसार ध्वस्त कर दिया जाएगा।