आजम पर दर्ज मुकदमे में आज आएगा फैसला
रामपुर में धोखाधड़ी के मामले में सजायाफ्ता सपा नेता मोहम्मद आजम खां के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का एक और केस फैसले के करीब है। अदालत 28 अगस्त को अपना निर्णय सुना सकती है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव...
रामपुर। धोखाधड़ी के केस में सजायाफ्ता सपा नेता मोहम्मद आजम खां के खिलाफ दर्ज एक और केस फैसले पर आ पहुंचा है। विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) आजम पर दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के एक मुकदमे में बुधवार को निर्णय सुना सकते हैं। केस में पिछली तारीख पर दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है और पत्रावली निर्णय पर लगी हुई है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के प्रत्याशी थे। तत्कालीन एसडीएम पीपी तिवारी ने 24 अप्रैल 2019 में उनके खिलाफ गंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया गया था कि आजम खां आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जबरन अपनी कार राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बनाए गए मतदान केंद्र के अंदर लेकर गए। बाद में विवेचना पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही है। पिछली तारीख पर दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है और पत्रावली निर्णय पर लगा दी गई थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि इस केस में 28 अगस्त को अदालत अपना फैसला सुना सकती है।
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