मृतक के परिजनों को मृत प्रमाण पत्र देना जरूरी
प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मरीजों की मौत के कारणों का विश्लेषण, अनुसंधान और नीति निर्माण पर चर्चा की गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत, मृतकों के...
प्रयागराज। मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को मरीजों के मौत के कारणों के विश्लेषण, अनुसंधान, नीति निर्माण व आंकड़ा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 की अवधि के दौरान मृतकों के परिजनों को मृत्यु के कारण के प्रपत्र की प्रति उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। लेकिन इस भाग में मृत्यु का कारण नहीं लिखा होता था। इस सम्बन्ध में संशोधन 2023 के जरिये, मृत्यु के कारण के विधिवत भरे हुए फॉर्म की प्रति मृतक के निकटतम रिश्तेदार को देने का नियम लागू किया गया। मृत्यु के कारण के चिकित्सा प्रमाणन (एमसीसीडी) की योजना का अनुपालन न करने स्थिति में धारा 23 के तहत दंड का भी प्रावधान है।
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