वाहन खरीदने वालों को समय से उपलब्ध कराएं पंजीयन प्रमाण पत्र
Orai News - उरई में वाहन खरीदने वाले क्रेताओं को पंजीयन प्रमाण पत्र यथाशीघ्र उपलब्ध कराने के लिए डीलरों को निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी। एआरटीओ ने कहा कि सभी दस्तावेज़ समय पर एकत्रित कर...

उरई, संवाददाता। वाहन खरीदने वाले क्रेताओं को डीलरो द्वारा यथाशीघ्र पंजीयन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें लापरवाही करने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्रेताओं के पंजीयन में ढिलाई को एआरटीओ ने गंभीरता से लिया है। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन सुरेश कुमार ने निर्देश दिए हैं कि जनपद के समस्त वाहन विक्रेता टैक्स भुगतान के दो दिन के भीतर शपथ पत्र व फाइल आरटीओ कार्यालय में प्रस्तुत की करें साथ ही वाहन विक्रय के समय ही समस्त दस्तावेज एकत्र कर लिए जाएं। इसके अलावा क्रेता को समय पर पंजीयन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए। अगर कार्यालय द्वारा फाइल "बैंक" की गयी है तो पहले त्रुटियों सुधारकर दोबारा आवेदन भेजें।
किसी भी दशा में बिना पंजीयन के वाहन क्रेता को डिलीवर न किया जाए इसके साथ ही हाई सिक्योरिटी पंजीयन प्लेट समय से अपडेट कराया जाए। अगर समय पर क्रेता को पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में डीलर के ट्रेड सर्टिफिकेट के निलम्बन की कार्यवाही कर दी जाएगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व डीलर का होगा। उन्होंने बताया कि कई जनपदों के डीलरों द्वारा निर्देशों का पालन न करने के कारण परिवहन आयुक्त महोदय द्वारा उनका ट्रेड सर्टिफिकेट निलम्बित कर दिया गया है। वाहन से सम्बन्धित समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त ही वाहन को डिलीवर किये जाने के निर्देश पहले भी निर्गत किये जा चुके हैं।
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