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Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़मैनपुरीHusband and Father-in-Law Sentenced to Life Imprisonment for Bride s Dowry Death

हत्यारोपी पति और स्वसुर को आजीवन कारावास की सजा

करहल। दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या करने के आरोपी पति और स्वसुर को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Newswrap हिन्दुस्तान, मैनपुरीThu, 19 Sep 2024 12:08 PM
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दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या करने के आरोपी पति और स्वसुर को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर आरोपियों को 3 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। कुरावली कोतवाली पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन जांच में मामला हत्या का पाया गया था। पुलिस ने आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। सलेहरा देवी पत्नी रामप्रसाद निवासी बरियारपुर टोला थाना बरियारपुर देवरिया ने कुरावली पुलिस को तहरीर देकर शिकायत की कि उसकी बड़ी पुत्री आरती की शादी कुरावली के कालाखेत निवासी उपदेश पुत्र रामबरन के साथ की गई थी। शादी के बाद उपदेश और उसके पिता रामबरन पुत्र गिरधारीलाल अतिरिक्त दहेज से संतुष्ट नहीं हुए और एक बाइक व 50 हजार रुपये की मांग करने लगे। 19 अप्रैल 2023 की सुबह 5 बजे उपदेश और रामबरन ने फांसी लगाकर आरती की हत्या कर दी। घटना की एफआईआर 22 अप्रैल को दर्ज कराई गई। पुलिस ने जांच की तो आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 498ए के तहत चार्जशीट दाखिल कर दी।

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