हत्या के केस में दो सगे भाईयों को आजीवन कारावास की सजा
महराजगंज, निज संवाददाता। चौक थानाक्षेत्र में हत्या के बीस साल पुराने मामले में अपर
महराजगंज, निज संवाददाता। चौक थानाक्षेत्र में हत्या के बीस साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक ने दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। उनके खिलाफ आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। 25 हजार रूपया का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा दोनों अभियुक्तों को भुगतना होगा।
पत्रावली के मुताबिक सदर कोतवाली क्षेत्र के बरदगवा निवासी अमरनाथ यादव ने चौक पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके नाना की दो शादी हुई थी। उसके मामा नाना की दूसरी पत्नी के संतान थे। अभियुक्त पहली पत्नी के बेटे हैं। नानी ने अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा रामनाथ के बेटे के नाम कर दी थी। इसी बात को लेकर आरोपित खुन्नस खाए थे।
25 जून 2004 को उसके मामा रामनाथ यादव पुत्र गया यादव निवासी बेलभरिया की आरोपितों ने फरसा, गड़ासा व लाठी से मारपीट कर हत्या कर दिया। इस मामले में चौक पुलिस तहरीर के आधार पर आरोपितों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज की। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। विचारण के दौरान एडीजीसी संतोष कुमार मिश्र ने गवाहों की गवाही कराई।
पत्रावली में दर्ज साक्ष्य के आधार पर सजा की मांग किया। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त कपिलदेव पुत्र जगरनाथ यादव व सुरेश पुत्र जगरनाथ यादव निवासी बेलभरिया थाना चौक को दोषी करार देते हुए उनके खिलाफ आजीवन कारावास की सुनाया।
25 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया। आपरेशन कन्विक्शन के तहत कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल भगवान राम व पैरोकार हेड कांस्टेबल मो. उमर ने अभियोजन विभाग से समन्वय बनाकर सजा दिलाने में प्रभावी पैरवी किया।
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