Consumer Commission Orders Insurance Payout for Road Accident Victim s Family हादसे में बेटे की गई थी जान, मां को बीमे की रकम देगी इंश्योरेंस कंपनी, Lucknow Hindi News - Hindustan
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हादसे में बेटे की गई थी जान, मां को बीमे की रकम देगी इंश्योरेंस कंपनी

Lucknow News - जुर्माना और बीमे के पांच लाख सहित अन्य खर्चे का भी मिलेगा भुगतान -जिला उपभोक्ता

Newswrap हिन्दुस्तान, लखनऊMon, 28 April 2025 11:14 PM
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हादसे में बेटे की गई थी जान, मां को बीमे की रकम देगी इंश्योरेंस कंपनी

जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग द्वितीय ने सड़क हादसे में मारे गए युवक की मां को सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना के पांच लाख रुपये, प्रति सप्ताह एक हजार रुपये जुर्माना, पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च और 10 हजार रुपये मानिसक कष्ट के लिए अदा करने का आदेश दिया है। 30 दिन के भीतर यह रकम अदा न करने पर दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 9 फीसदी ब्याज भी देना होगा। आयोग ने यह फैसला सीतापुर के मिश्रिख तहसील क्षेत्र के चौहानपुरवा गांव की शांति देवी पत्नी सुरेंद्र सिंह की अपील पर दिया है। शांति देवी ने जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग में 27 दिसंबर 2017 को दाखिल की गई अपनी याचिका में कहा कि उनके पुत्र शिवम की एक नवंबर 2016 को सड़क हादसे में आई चोटों के कारण जान चली गई थी। वह मजदूरी कर परिवार चलाता था और सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना से बीमित था। उन्होंने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से पांच लाख रुपये बीमे की धनराशि की मांग की थी। लेकिन बीमा कंपनी ने 11 दिसंबर 2017 को यह कहते हुए दावा निरस्त कर दिया था कि मृतक के नाम जमीन नहीं थी। उसका आय प्रमाणपत्र नहीं बना है और उसके पिता परिवार के रोटी अर्जक हैं। कंपनी से दावा निरस्त होने के बाद शांति देवी ने उपभोक्ता आयोग में याचिका दाखिल की। जिसमें उन्होंने बीमा कंपनी के अलावा महानिदेशक संस्थागत वित्त बीमा एवं बाह्य सहायतित परियोजना व डीएम सीतापुर को भी पार्टी बनाया। मामले की सुनवाई के बाद उपभोक्ता आयोग द्वितीय के अध्यक्ष अमरजीत त्रिपाठी व सदस्य प्रतिभा सिंह ने 28 अप्रैल 2025 को बीमा कंपनी को भुगतान का आदेश दिया। उसकी उस दलील को भी खारिज कर दिया कि मृतक की मां बीमा रकम की हकदार नहीं है।

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