Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Case filed against Imam for reading Azan on loudspeaker in Sambhal

संभल में लाउडस्पीकर पर अज़ान पढ़ना पड़ा महंगा, पुलिस ने इमाम के खिलाफ दर्ज किया केस

संभल में चंदौसी क्षेत्र में तेज आवाज में अजान होने पर पुलिस ने मस्जिद के इमाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही लाउडस्पीकर को कब्जे में भी ले लिया है। इससे पहले भी प्रशासन ने कई स्थानों पर लाउडस्पीकर उतरवाए थे।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, संभलSun, 9 March 2025 05:41 PM
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संभल में लाउडस्पीकर पर अज़ान पढ़ना पड़ा महंगा, पुलिस ने इमाम के खिलाफ दर्ज किया केस

यूपी के संभल में चंदौसी क्षेत्र में तेज आवाज में अजान होने पर पुलिस ने मस्जिद के इमाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही लाउडस्पीकर को कब्जे में भी ले लिया है। इससे पहले भी संभल प्रशासन ने कई स्थानों पर लाउडस्पीकर उतरवाए थे। साथ ही अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी दिए थे। इसके अलावा धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर न बजाने की भी हिदायत दी थी।

पुलिस ने रविवार को बताया कि शनिवार को चंदौसी नगर के पंजाबीयान मोहल्ले की एक मस्जिद में मानक से अधिक ऊंची आवाज में लाउडस्पीकर से अजान दिए जाने की शिकायत मिली थी। जिस पर मस्जिद के इमाम हाफिज शकील शम्सी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन व नियंत्रण) नियम की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उसने बताया कि पुलिस ने लाउडस्पीकर को जब्त कर लिया है। विधिक कार्रवाई जारी है।

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पीलीभीत में भी लाउडस्पीकर बजाने पर मौलवी पर केस

इससे पहले पीलीभीत जिले के जहानाबाद थाना क्षेत्र में एक मस्जिद में प्रशासन की अनुमति के बिना लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने के आरोप में एक मौलवी पर 2 मार्च को मुकदमा दर्ज किया गया। जहानाबाद के थानाध्यक्ष मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि थाने में तैनात उपनिरीक्षक वरुण की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 1 मार्च की दोपहर काजीटोला स्थित एक मस्जिद में नमाज के दौरान लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा था।

थानाध्यक्ष ने कहा कि मौलवी अशफाक को 25 फरवरी को ही उच्चतम न्यायालय और शासन के आदेशों से अवगत करा दिया गया था. जिनके मुताबिक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इ्स्तेमाल नहीं किया जा सकता। अशफाक 28 फरवरी की शाम को भी नमाज एवं अजान के दौरान लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर रहे थे और मांगने पर वह कोई अनुमति पत्र नहीं दिखा सके थे।

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नियम के उल्लंघन के आरोप में मौलवी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 (सरकारी आदेशों की अवहेलना), 270 (सार्वजनिक उपद्रव) और 293 (किसी वैध प्राधिकरण की ओर से जारी निषेधाज्ञा के बावजूद सार्वजनिक उपद्रव जारी रखना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

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