Notification Icon
Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़बुलंदशहरMan Sentenced to 7 Years for Bigamy in Aligarh Court Ruling

दूसरी शादी करने वाले व्यक्ति को सात साल कैद

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविरल सिंह ने एक युवक को धोखे से दूसरी शादी करने के आरोप में सात साल की कैद और 15,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया। पूनम राजन ने दावा किया कि आरोपी कृष्ण कुमार ने उसकी...

Newswrap हिन्दुस्तान, बुलंदशहरTue, 17 Sep 2024 06:31 PM
share Share

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविरल सिंह ने धोखे से दूसरी शादी करने वाले युवक को सात साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वादी के अधिवक्ता संजय शर्मा ने बताया कि नगर की शांति निकेतन कालोनी निवासी पूनम राजन की शादी दिसंबर 2004 में दिल्ली के शाहदरा के भोलानाथ नगर निवासी कृष्ण कुमार के साथ हुई थी। शादी के बाद उनके एक बेटी पैदा हुई थी। पूनम राजन का आरोप था कि आरोपी कृष्ण कुमार ने नवंबर 2011 में अलीगढ़ के गभाना निवासी आरती से सिकंदराबाद के देवी मंदिर में शादी कर ली। आरोप था कि जब उन्हें आरोपी द्वारा दूसरी शादी करने की योजना की जानकारी हुई तो उनके पिता ने मौके पर पहुंचकर आरती को समझाया था कि कृष्ण कुमार पहले से शादी शुदा है। इसके बाद उन्होंने एक अक्टूबर 2010 को न्यायालय की शरण ली थी। न्यायालय ने भी आरोपी की दूसरी शादी पर रोक लगाई थी, लेकिन इसके बाद भी आरोपी ने दूसरी शादी की थी। मामले में पूनम राजन की ओर से आरोपी के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर किया गया था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविरल सिंह के न्यायालय ने आरोपी कृष्ण कुमार को दोषी पाया। न्यायाधीश ने अभियुक्त को सात साल कैद और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें