दूसरी शादी करने वाले व्यक्ति को सात साल कैद
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविरल सिंह ने एक युवक को धोखे से दूसरी शादी करने के आरोप में सात साल की कैद और 15,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया। पूनम राजन ने दावा किया कि आरोपी कृष्ण कुमार ने उसकी...
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविरल सिंह ने धोखे से दूसरी शादी करने वाले युवक को सात साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वादी के अधिवक्ता संजय शर्मा ने बताया कि नगर की शांति निकेतन कालोनी निवासी पूनम राजन की शादी दिसंबर 2004 में दिल्ली के शाहदरा के भोलानाथ नगर निवासी कृष्ण कुमार के साथ हुई थी। शादी के बाद उनके एक बेटी पैदा हुई थी। पूनम राजन का आरोप था कि आरोपी कृष्ण कुमार ने नवंबर 2011 में अलीगढ़ के गभाना निवासी आरती से सिकंदराबाद के देवी मंदिर में शादी कर ली। आरोप था कि जब उन्हें आरोपी द्वारा दूसरी शादी करने की योजना की जानकारी हुई तो उनके पिता ने मौके पर पहुंचकर आरती को समझाया था कि कृष्ण कुमार पहले से शादी शुदा है। इसके बाद उन्होंने एक अक्टूबर 2010 को न्यायालय की शरण ली थी। न्यायालय ने भी आरोपी की दूसरी शादी पर रोक लगाई थी, लेकिन इसके बाद भी आरोपी ने दूसरी शादी की थी। मामले में पूनम राजन की ओर से आरोपी के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर किया गया था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविरल सिंह के न्यायालय ने आरोपी कृष्ण कुमार को दोषी पाया। न्यायाधीश ने अभियुक्त को सात साल कैद और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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