गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त को दो साल की कैद
अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद नसीम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त सुनील उर्फ सुल्ली को दो साल की कैद और पांच हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया। आरोपी पर संगठित गिरोह बनाकर नकबजनी जैसी घटनाओं में लिप्त होने...
अपर सत्र न्यायाधीश- न्याय कक्ष संख्या-8\स्पेशल गैंगस्टर एक्ट के न्यायाधीश मोहम्मद नसीम ने गैंगस्टर एक्ट में अगौता के गांव जौलीगढ़ के रहने वाले अभियुक्त सुनील उर्फ सुल्ली उर्फ सुल्ला को दो साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजक योगेश कुमार ने बताया कि अगौता के गांव जौलीगढ़ निवासी आरोपी सुनील उर्फ सुल्ली उर्फ सुल्ला पुत्र हरस्वरूप द्वारा संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ हेतु नकबजनी जैसी दुस्साहसिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। 16 अगस्त 2022 को थाना अगौता पर आरोपी सुनील उर्फ सुल्ली के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया। 15 दिसंबर 2022 को पुलिस द्वारा जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश- न्याय कक्ष संख्या-8\स्पेशल गैंगस्टर एक्ट के न्यायाधीश मोहम्मद नसीम के न्यायालय में हुई। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी सुनील उर्फ सुल्ली उर्फ सुल्ला को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्त सुनील उर्फ सुल्ली उर्फ सुल्ला को दो साल की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला पुलिस के अनुसार अभियुक्त सुनील उर्फ सुल्ली उर्फ सुल्ला के खिलाफ थाना अगौता में ही जानलेवा हमला, आर्म्स एक्ट, चोरी, गैंगस्टर एक्ट आदि के आठ आपराधिक मामले दर्ज हैं।
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