फैसला: अदालत में झूठी गवाही देने पर दंपति को तीन माह की सजा
Bijnor News - बिजनौर में 7 मार्च 2024 को 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी के समर्थन में झूठी गवाही देने के मामले में बच्ची के माता-पिता को तीन-तीन महीने की सजा सुनाई गई। विशेष जज ने उन्हें दोषी पाया और 2000...

बिजनौर। 7 मार्च 2024 को धामपुर क्षेत्र की 4 वर्षीय बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के आरोप में बच्ची के मां-बाप ने आरोपी समीर के समर्थन में गवाही देने के मामले में पोक्सो अदालत की विशेष जज कल्पना पांडे ने बतीना और उसके पति इमरान को झूठी गवाही देने का दोषी पाकर तीन-तीन महीने की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों पर दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया। विशेष लोक अभियोजक भालेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि धामपुर क्षेत्र में 7 मार्च 2024 को 4 वर्षीय बच्ची उसका पड़ोसी समीर उसे गोद में उठाकर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता ने रोते हुए इस घटना के बारे में अपने मां-बाप को बताया था। पीड़िता के परिजनों ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी समीर के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उसे जेल भेज दिया था। आरोपी और उसके परिजनों ने पीड़िता के पिता इमरान व बतीना व अन्य गवाह को लालच देकर अपने पक्ष में गवाही देने के लिए तैयार किया। अदालत में सुनवाई के दौरान पीड़िता की मां बतीना और पिता इमरान ने आरोपी के पक्ष में झूठी गवाही दी। जिस कारण समीर अदालत से बरी हो गया, लेकिन गवाहों के पक्षद्रोही और झूठी गवाही देने के मामले में अदालत ने बतीना और इमरान पर केस चलाया और झूठी गवाही देने के मामले में दोनों को दोषी पाते हुए तीन-तीन महीने की सजा सुना कर सजा भुगतने के लिए उन्हें जेल भेज दिया।
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