अस्पताल के बोर्ड बताएंगे कौन से डॉक्टर और नर्स हैं डयूटी पर
Bagpat News - - निजी अस्पतालों के लिए शासन ने तय किए नए मानकअस्पताल के बोर्ड बताएंगे कौन से डॉक्टर और नर्स हैं डयूटी परअस्पताल के बोर्ड बताएंगे कौन से डॉक्टर और न

अभी तक जिन अस्पतालों के पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं हो सका, उन्हें अब नए नियमों में पंजीकरण के लिए पैरामेडिकल स्टाफ का भी हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। जिले में यह नई व्यवस्था लागू हो गई है। इसके चलते मरीज को पहले ही पता चलेगा कि उनका उपचार कौन् सा डॉक्टर करेगा और कौन सी नर्स उसकी सेवा को उपलब्ध होगी। जनपद में 80 से अधिक निजी अस्पताल हैं, जिनमें से अब तक केवल 20 अस्पतालों ने ही नवीनीकरण कराया है। 15बसे अधिक अस्पतालों के आवेदन सत्यापन प्रक्रिया में हैं, जबकि शेष को स्वास्थ्य विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया है।
इन्हें नए सिरे से पंजीकरण कराना होगा। नए नियमों के अनुसार 50 बैड वाले अस्पतालों को अपने मुख्य द्वार पर 15 वर्गफीट के पीले बैकग्राउंड वाले डिस्प्ले बोर्ड पर काले अक्षरों में जरूरी जानकारियां प्रदर्शित करनी होंगी। इसमें पंजीकरण संख्या, संचालक का नाम, बेड की संख्या, चिकित्सक व नर्सों के नाम व दवाओं की पद्धति का उल्लेख अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर पंजीकरण रद किया जाएगा। ---- अस्पतालों के लिए निर्धारित मानक नए मानकों के तहत चिकित्सकों की शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र, संचालक का शपथ पत्र, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज आवश्यक होंगे। फुल-टाइम और पार्ट-टाइम कार्यरत चिकित्सकों का शपथ पत्र भी जरूरी होगा। पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी यूपीएमसीआई और एचपीआर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। ----- कोट- नए नियमों से मरीजों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी और अस्पतालों की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी होगी। अस्पताल संचालकों से अपेक्षा है कि वे इन नियमों का पालन कर अपने अस्पतालों को अधिक संगठित व जिम्मेदार बनाएं। डा. तीरथ लाल, सीएमओ बागपत
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