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विधायक पर हमले के मुकदमे में नहीं हो सकी बहस

अलीगढ़ में भाजपा नेता अनिल पाराशर पर हुए हमले के मुकदमे में बृहस्पतिवार को बहस नहीं हो सकी। वादी पक्ष ने समय मांगा, जिससे अब अदालत ने तीन अक्तूबर की नई तारीख तय की है। यह हमला अगस्त 2012 में हुआ था,...

Newswrap हिन्दुस्तान, अलीगढ़Thu, 19 Sep 2024 02:06 PM
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विधायक पर हमले के मुकदमे में नहीं हो सकी बहस अलीगढ़। विधायक निर्वाचित होने से पहले भाजपा नेता अनिल पाराशर पर हुए हमले के मुकदमे में बृहस्पतिवार को बहस नहीं हो सकी। सत्र न्यायालय में खुद वादी पक्ष की ओर से न्यायालय में समय मांग लिया गया, जिसके चलते अब अदालत ने मुकदमे में तीन अक्तूबर तारीख नियत की है।

ये घटना अगस्त 2012 की है। उस समय तक वरिष्ठ भाजपा नेता व भाजयुमो के पूर्व महानगर अध्यक्ष के रूप में पहचान रखने वाले अनिल पाराशर को गोली मारी गई थी। हालांकि गोली उनकी कनपटी को छूते हुए निकल गई और वह बाल-बाल बच गए। इस मामले में अनिल पाराशर के रिश्तेदार मनीष पचौरी पर यह हमला कराने का खुलासा किया। जिसमें दो सुपारी शूटर जितेंद्र व अशोक भी गिरफ्तार हुए। इस मुकदमे का ट्रायल जिला जज की अदालत में चला है। जिसमें बृहस्पतिवार को बहस की तारीख नियत थी।मगर वादी पक्ष के अधिवक्ता की ओर से समय मांग लिया गया। डीजीसी फौजदारी चौ.जितेंद्र सिंह के अनुसार अब तीस अक्तूबर तारीख नियत की गई है।

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