रूस में समलैंगिक संबंधों पर रोक है और इसे गैरकानूनी माना जाता है। यही नहीं अब देश के उच्चतम न्यायालय ने इस पर अहम फैसला सुनाते हुए इंटरनेशनल LGBTQ मूवमेंट को प्रतिबंधित भी कर दिया है।
यूके में एक लेस्बियन कपल ने बच्चे को जन्म दिया है। इन्वोसेल प्रक्रिया के तहत बच्चे का जन्म करवाया गया। एक महिला के शरीर में बने एंब्रॉय को दूसरे के गर्भ में शिफ्ट किया गया था।
समलैंगिक शादियों को मान्यता देने की मांग वाली अर्जी दाखिल करने वाले याचियों अनन्य कोटिया और उत्कर्ष सक्सेना ने सगाई कर ली है। दोनों ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में ही एक-दूसरे को अंगूठी पहनाकर सगाई की।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने समलैंगिक विवाह पर कहा कि हम ना तो कानून बना सकते हैं और ना ही हम सरकार पर इसके लिए दबाव डाल सकते हैं। यह संसद का ही अधिकार है कि वह कानून बनाए।
Same Sex Marriage in India: भारत के मु्ख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस एस रवींद्र भट्ट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल बेंच में रहे।
समलैंगिक विवाह को मान्यता की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में दिलचस्प बहस जारी है। अदालत में मंगलवार को बहस के दौरान वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि इससे बच्चे तो होंगे नहीं। सभ्यता पर ही संकट आ जाएगा।
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वह समलैंगिक संबंधों में रहने वाले लोगों की समस्याओं पर एक कमिटी बनाएगी। यह समिति उनकी समस्याओं पर विचार करेगी और कुछ सुविधाओं के बारे में सोचा जाएगा।
समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जब केंद्र के वकील ने अमेरिका के गर्भपात वाले फैसला का जिक्र किया तो सीजेआई ने कहा, हम उनसे बहुत आगे हैं।
समलैंगिक शादियों को मान्यता देने को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नया सवाल उठाया है। सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि आखिर गे मैरिज में किसे पत्नी का अधिकार मिलेगा और किसे पति मानेंगे।
कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि समलैंगिक विवाह जैसे संवेदनशील और लोगों से जुड़े मुद्दे पर अगर पांच बुद्धिमान लोग अपने हिसाब से फैसला सुना देते हैं तो यह ठीक नहीं है। इसका फैसला लोग करेंगे।