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रूस में बैन हुआ LGBTQ मूवमेंट, माना जाएगा उग्रवादी; किसी भी हरकत पर होगा ऐक्शन

रूस में समलैंगिक संबंधों पर रोक है और इसे गैरकानूनी माना जाता है। यही नहीं अब देश के उच्चतम न्यायालय ने इस पर अहम फैसला सुनाते हुए इंटरनेशनल LGBTQ मूवमेंट को प्रतिबंधित भी कर दिया है।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, मॉस्कोFri, 1 Dec 2023 05:17 AM
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रूस में समलैंगिक संबंधों पर रोक है और इसे गैरकानूनी माना जाता है। यही नहीं अब देश के उच्चतम न्यायालय ने इस पर अहम फैसला सुनाते हुए इंटरनेशनल LGBTQ मूवमेंट को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा इसे उग्रवादी संगठन मानने का भी आदेश दिया है। अदालत का कहना है कि इससे जुड़े लोग कोई गतिविधि रूस में नहीं कर सकेंगे। बीते कुछ साल रूस में समलैंगिक संबंधों में रहने वाले लोगों के लिए बुरे गुजरे हैं। सरकार ने पाबंदियां लगाई हैं और अब अदालत के इस आदेश से मुश्किल और बढ़ गई है। 

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी LGBTQ समुदाय के विरोध में अपने लिए मौका देख रहे हैं। यूक्रेन से जंग के बीच उनका जनाधार कमजोर होता दिख रहा है। ऐसे में इस मुद्दे को वह पश्चिमी संस्कृति बनाम रूस के तौर पर प्रचारित कर रहे हैं। वह खुद को रूस में परंपरागत संस्कृति के रक्षक के तौर पर पेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम रूस के नैतिक मूल्यों को पश्चिमी सभ्यता के हमले से बचाने में जुटे हैं। दरअसल व्लादिमीर पुतिन सरकार के कानून मंत्रालय ने ही अदालत में अर्जी दाखिल की थी।

मंत्रालय ने कहा था कि देश LGBTQ कम्युनिटी की एक्टिविटीज से सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा है। कानून मंत्रालय की मांग थी कि इंटरनेशनल LGBTQ मूवमेंट को उग्रवादी संगठन घोषित कर दिया जाए। हालांकि इस मामले में रूस के स्टैंड की संयुक्त राष्ट्र में भी आलोचना होती रही है। 

अदालत ने कानून मंत्रालय की अर्जी को लेकर कहा, 'दावों को सही माना जा सकता है। यह जरूरी है कि इंटरनेशनल LGBTQ मूवमेंट को उग्रवादी संगठन माना जाए और उसकी गतिविधियों पर रूस में रोक लगे।' दो सप्ताह पहले ही कानून मंत्रालय ने कहा था कि हम इंटरनेशनल LGBTQ मूवमेंट को उग्रवादी संगठन घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। हालांकि इसे लेकर मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा था।

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