Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Section 163 implemented in Baran district of Rajasthan till 24 October

राजस्थान के इस जिले में 24 अक्टूबर तक धारा 163 लागू, जानिए क्या है वजह

  • राजस्थान के बारां जिले में 24 अक्टूबर तक धारा 163 लागू की गई है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण जिले में 26 अगस्त से 24 अक्टूबर 2024 तक के लिए निषेधाज्ञा आदेश लागू रहेगा।

Prem Narayan Meena लाइव हिन्दुस्तानTue, 27 Aug 2024 03:50 PM
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राजस्थान के बारां जिले में 24 अक्टूबर तक धारा 163 लागू की गई है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण जिले में 26 अगस्त से 24 अक्टूबर 2024 तक के लिए निषेधाज्ञा आदेश लागू रहेगा। इस दौरान जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, राईफल, पिस्तोल, बन्दूक, तीरकमान, धारदार हथियार, गंडासा, फर्सा, तलवार, चाकू आदि लेकर सार्वजनिक स्थानों पर विचरण नहीं करेगा। जिले में कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से अनावश्यक तथ्य आदान-प्रदान नही करेंगे। कोई भी संस्था या समूह धार्मिक उत्तेजक नारेबाजी नही करेगें।

उक्त त्योहारों, पर्वो के दौरान जिले में जुलूम झांकियां एवं शोभा यात्राएं निकाली जाएगी। जिनमें अत्यधिक संख्या में जन समूह के एकत्रित होने की संभावना रहती है। जिले में साम्प्रदायिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा आदेश जारी करवाए जाए।

सोमवार को पुलिस अधीक्षक बारां द्वारा पत्र लिखकर जिला कलक्टर को अवगत कराया गया कि आगामी दिनों में जिले में हिन्दू एवं मुस्लिम समुदाय द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, बाबा रामदेव जयन्ती, तेजादशमी, जलझुलनी एकादशी, बारावफात एवं अनन्त चतुर्दशी आदि त्योहार व पर्व मनाए जाएगें।

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