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केजरीवाल ने शराब नीति पर साइन किए, घोटाले के वो सूत्रधार; कोर्ट में CBI

सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि जांच एजेंसी ने अपनी जांच पूरी कर ली है और एक महीने के अंदर चार्जशीट फाइल की जाएगी। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल केंद्र बिंदू में हैं।

केजरीवाल ने शराब नीति पर साइन किए, घोटाले के वो सूत्रधार; कोर्ट में CBI
Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 29 July 2024 10:35 AM
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शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत में कई बड़े दावे किए हैं। सीबीआई ने कोर्ट को बताया है कि अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति पर साइन किए थे। इतना ही नहीं सीबीआई ने अदालत में कहा है कि केजरीवाल आबकारी नीति घोटाले के केंद्र में थे और वो ही इसके सूत्रधार हैं।

सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि जांच एजेंसी ने अपनी जांच पूरी कर ली है और एक महीने के अंदर चार्जशीट फाइल की जाएगी। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि आबकारी नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल केंद्र बिंदू में है और वो इसके सूत्रधार हैं। सीबीआई के वकील ने अदालत में कहा कि कैबिनेट का प्रमुख होने के नाते अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति पर हस्ताक्षर किए, इसे अपने साथियों को दिया और एक दिन के अंदर उसपर साइन कर उनके साथियों ने उन्हें वापस कर दिया थ। यहां कोविड-19 महामारी के दौरान हुआ।

अरविंद केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई के वकील ने कहा कि जांच आगे बढ़ने के दौरान हमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और भी ठोस सबूत मिले हैं। जो चार्जशीट आज दायर की गई है उसमें छह लोगों के नाम है। इनमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। एडवोकेट डीपी सिंह ने कहा कि इनमें से पांच की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सीबीआई के वकील ने यह भी कहा कि मनीष सिसोदिया के नीचे काम करने वाले आईएएस अफसर सी. अरविंद ने इस बात की पुष्टि की है कि विजय नायर आबकारी नीति की एक कॉपी लेकर आए थे और इसकी एंट्री कंप्यूटर में होनी थी, उस वक्त अरविंद केजरीवाल वहां मौजूद थे। सीबीईआई के मुताबिक, इससे यह पता चलता है कि केजरीवाल सीधे-सीधे इस मामले में शामिल थे। 

अदालत में सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील देते हुए कहा कि ईडी से जुड़े केस में अरविंद केजरीवाल को तीन बार जमानत मिल गई। सिंघवी ने यह भी कहा कि जब से केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है तब से कुछ नई बात सामने नहीं आई है। बहरहाल इन दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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